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Kannauj News: घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ में तीन वर्ष की कैद
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कन्नौज। सात साल पहले एक किशोरी के घर में उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। उसे पॉक्सो एक्ट में तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 9,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को जिला जेल भेज दिया गया है।
मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि 22 अप्रैल 2017 को एक किशोरी अपने दरवाजे पर बैठी थी। ग्राम भानपुर निवासी शिवनंदन पुत्र रूपलाल उसे घर के अंदर खींच ले गया और कपड़े फाड़कर छेड़खानी करने लगा। किशोरी के विरोध पर शिवनंदन ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। शोर मचाने पर किशोरी की मां पहुंच गईं, तब आरोपी वहां से भाग निकला। इतना ही नहीं आरोपी ने उसकी शादी भी तुड़वा दी। उस समय पीड़िता कक्षा 11 में पढ़ रही थी। शिवनंदन उसे लगातार परेशान करता था।
विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने शिवनंदन को दोषी करार देते हुए छेड़छाड़ में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, घर में घुसकर मारपीट करने पर तीन वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना, मारपीट में छह माह की कैद व 500 रुपये जुर्माना, जान से मारने की धमकी देने पर दो साल कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना और पॉक्सो एक्ट में तीन साल का कठोर कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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कन्नौज। तमंचा रखने के आरोपी ने अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर लिया। उसे डेढ़ साल की कैद हुई है। शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि सात दिसंबर 2011 को सदर कोतवाली के उपनिरीक्षक शंभूनाथ त्रिपाठी ने मोहल्ला सफदरगंज नई बस्ती निवासी राहुल राठौर पुत्र रमेशचंद्र को 250 ग्राम नशीला पाउडर व एक 12 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी राहुल राठौर ने कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल कर लिया। इस आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) इंद्रजीत सिंह ने उसे डेढ़ साल का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने बताया कि 22 अप्रैल 2017 को एक किशोरी अपने दरवाजे पर बैठी थी। ग्राम भानपुर निवासी शिवनंदन पुत्र रूपलाल उसे घर के अंदर खींच ले गया और कपड़े फाड़कर छेड़खानी करने लगा। किशोरी के विरोध पर शिवनंदन ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। शोर मचाने पर किशोरी की मां पहुंच गईं, तब आरोपी वहां से भाग निकला। इतना ही नहीं आरोपी ने उसकी शादी भी तुड़वा दी। उस समय पीड़िता कक्षा 11 में पढ़ रही थी। शिवनंदन उसे लगातार परेशान करता था।
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विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से छह गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने शिवनंदन को दोषी करार देते हुए छेड़छाड़ में एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना, घर में घुसकर मारपीट करने पर तीन वर्ष की कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना, मारपीट में छह माह की कैद व 500 रुपये जुर्माना, जान से मारने की धमकी देने पर दो साल कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना और पॉक्सो एक्ट में तीन साल का कठोर कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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कन्नौज। तमंचा रखने के आरोपी ने अदालत में अपना जुर्म कुबूल कर लिया। उसे डेढ़ साल की कैद हुई है। शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि सात दिसंबर 2011 को सदर कोतवाली के उपनिरीक्षक शंभूनाथ त्रिपाठी ने मोहल्ला सफदरगंज नई बस्ती निवासी राहुल राठौर पुत्र रमेशचंद्र को 250 ग्राम नशीला पाउडर व एक 12 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी राहुल राठौर ने कोर्ट में अपना जुर्म कुबूल कर लिया। इस आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) इंद्रजीत सिंह ने उसे डेढ़ साल का कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।