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Kannauj News: किशोरी को ले जाने में तीन वर्ष का कारावास

Fri, 16 May 2025 12:17 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 May 2025 12:17 AM IST
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Three years imprisonment for kidnapping a minor girl
कन्नौज। किशोरी को ले जाने में दोषी को गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) अलका यादव ने तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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सजा सुनाने के बाद दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया। सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 15 वर्ष की पुत्री 11 जुलाई 2018 को घर से गांव मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए गई थी।
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उसके बाद से पुत्री वापस नहीं आई। तलाश करने पर पता चला कि गांव का धर्मेंद्र पुत्री को अपने साथ ले गया। ग्रामीण की तहरीर पर पुलिस ने धर्मेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचक ने किशोरी को पकड़कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
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आरोपी धर्मेंद्र को जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) अलका यादव ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उन्होंने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारवास भोगने के आदेश दिए। दोषी की जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं।
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