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Kannauj News: शिक्षकों का अब जल्द नहीं होगा निलंबन व बहाली
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तालग्राम। बेसिक शिक्षा विभाग में अब समुचित सबूतों और गंभीर आरोपों के आधार पर ही शिक्षकों व कर्मचारियों का निलंबन हो सकेगा। बिना दंड के बहाली भी नहीं हो सकेगी। अब निलंबन और बहाली प्रक्रिया पर काफी हद तक बीएसए की मनमानी नहीं चलेगी। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बीएसए को निर्देश दिए है कि निलंबन प्रकरणों की समीक्षा कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
उत्तर प्रदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने छह फरवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि शिक्षक व कर्मचारी पर गंभीर आरोप हों और समुचित आधार हो तभी निलंबित किया जाए। बीएसए की ओर से की गई अनुशासनिक कार्रवाई के विश्लेषण में संज्ञान में आया है। निलंबन के बाद बिना किसी दंड ( दीर्घ एवं लघु दंड) के अधिरोपित किए बिना बहाल कर दिया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि बिना आधार के निलंबन किया जा रहा है। निलंबन उपरांत शासनादेश, निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे बहाल कर दिया जाता है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। निलंबन प्रकरणों की समीक्षा कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
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उत्तर प्रदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने छह फरवरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि शिक्षक व कर्मचारी पर गंभीर आरोप हों और समुचित आधार हो तभी निलंबित किया जाए। बीएसए की ओर से की गई अनुशासनिक कार्रवाई के विश्लेषण में संज्ञान में आया है। निलंबन के बाद बिना किसी दंड ( दीर्घ एवं लघु दंड) के अधिरोपित किए बिना बहाल कर दिया जाता है। इससे यह प्रतीत होता है कि बिना आधार के निलंबन किया जा रहा है। निलंबन उपरांत शासनादेश, निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। जिससे बहाल कर दिया जाता है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। निलंबन प्रकरणों की समीक्षा कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
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