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Kannauj News: पीट-पीट कर हत्या के सात आरोपी दोषी करार, 10-10 साल की सजा

Thu, 16 May 2024 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Thu, 16 May 2024 12:51 AM IST
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Seven accused of lynching found guilty, sentenced to 10 years each
कन्नौज। छिबरामऊ कस्बे में तीन साल पहले एक युवक की पीट-पीट कर हुई हत्या में शामिल सात आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए सातों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी के खिलाफ सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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मामला तीन साल पहले 27 अप्रैल 2021 का है। शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चौधरियान निवासी इरशाद खान, जुल्फिकार, हाशिम, राशिद, शाहनवाज उर्फ शानू, शीबू व अरशद से मोहल्ले के ही रहने वाले सोहेल से 27 अप्रैल की रात विवाद हो गया था। कहासुनी और गाली-गलौज होने पर सभी आरोपी लाठी-डंडा लेकर आ गए थे और उन्होंने सोहेल की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
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बीच-बचाव करने आए नोमान, जीशान व उसके परिजनों को भी आरोपियों ने बेरहमी से मारा पीटा था। घटना के बाद सोहेल के मामा शहजाद अहमद ने छिबरामऊ कोतवाली में सातों आरोपियों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र नाथ ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सातों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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