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Kannauj News: संपत्ति का ब्योरा न देने वाले गुरुजी का रुकेगा वेतन

Thu, 29 Aug 2024 04:17 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 29 Aug 2024 04:17 AM IST
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Salary of Guruji who does not give property details will be stopped
तालग्राम। सरकार ने सभी सरकारी कर्मियों को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने के आदेश दिए थे। इस आदेश का काफी कर्मचारियों ने पालन नहीं किया। ऐसे में बेसिक शिक्षा निदेशक ने 23 अगस्त को पत्र जारी कर शिक्षकों व विभागीय के सभी कर्मियों को 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी गई है कि ऐसे कर्मचारियों को अगस्त का वेतन दिया जाएगा, जिनका विवरण दर्ज होगा।
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सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को मानव संपदा पर अपनी चल-अचल संपत्ति के ब्योरे को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्व में इसको लेकर शासन की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसके लिए 30 जून तक का समय दिया गया था। इस तय समय पर भी काफी संख्या में कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा दर्ज नहीं किया।
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अब बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने 23 अगस्त को बीएसए को भेजे गए निर्देश पत्र में कहा कि प्रत्येक दशा में 31 अगस्त तक सभी कर्मियों का मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति के ब्योरे को दर्ज कराएं। ऐसा न करने वालों को अगस्त माह का वेतन नहीं मिलेगा। बीईओ रमेश चंद्र चौधरी ने बताया कि पत्र के अनुपालन में शिक्षकों और कर्मचारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। तय समय पर विवरण दर्ज न करने पर वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
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