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Kannauj News: चपुन्ना के राधारानी रिसोर्ट को हाईकोर्ट से मिली राहत

Sat, 20 Sep 2025 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 20 Sep 2025 12:39 AM IST
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Radharani Resort in Chapunna gets relief from High Court
चपुन्ना। राधारानी रिसोर्ट के खिलाफ सीओ, एसओसी तथा डीडीसी चकबंदी के आदेशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश दिया है।
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ग्राम सभा चपुन्ना के मजरा नगरिया लाल शाह में राधारानी रिसोर्ट स्थित है। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नेहा त्रिपाठी के ससुर धर्मेंद्र त्रिपाठी ने इसे बनाया था। रिसोर्ट को लेकर गांव के कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। डीडीसी चकबंदी के आदेश के खिलाफ धर्मेंद्र त्रिपाठी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को सीओ चकबंदी, 31 जनवरी 2025 को एसओसी चकबंदी तथा 14 अगस्त 2025 को डीडीसी के आदेश के खिलाफ यथास्थिति का आदेश पारित किया है।
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राधारानी रिसोर्ट की पूरी जमीन व अन्य नंबरों को भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से रोका गया है। इमारत में किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान न पहुंचाया जाए और न ही कोई निर्माण कार्य आदि रोका जाए। धर्मेंद्र त्रिपाठी ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दी है।
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