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मतदान केंद्र पर धूम्रपान किया तो लगेगा जुर्माना
अमर उजाला ब्यूराो/कन्नौज
Updated Tue, 07 Feb 2017 11:24 PM IST
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smoking
मतदान दिवस पर यदि मतदान परिसर में धूम्रपान किया तो जुर्माना भरना होगा। मौके पर जुर्माना न अदा करने पर जेल जाना पड़ेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. बलकार सिंह ने जारी किए पत्र में कहा है कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। मतदान के दौरान यदि कोई व्यक्ति मतदान परिसर में बीड़ी ,सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू उत्पाद से बने नशीले पदार्थ का सेवन करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उस व्यक्ति से 200 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। जुर्माना अदा न करने पर जेल भेजा जाएगा।
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