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एटीएम में दस घंटे से अधिक समय कैश नहीं तो दें जुर्माना

Wed, 25 Aug 2021 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Aug 2021 11:39 PM IST
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Pay fine if you don't have cash in ATM for more than ten hours
कन्नौज। दस घंटे से ज्यादा समय तक एटीएम में कैश नहीं होने पर बैंकों को दस हजार रुपये प्रतिमाह जुर्माना भरना पडे़गा। इसके लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी और अफसरों के साथ बैठक में रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मैनेजर अजय मनीकंटा ने यह जानकारी दी।
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जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैंक के अधिकारियों से कहा कि बैंक एनपीआर की रिपोर्ट समय से नहीं दे रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऋण जमा अनुपात की बैंकवार समीक्षा की। कोटक महिंद्रा, इंडियन ओवरसीज, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया और बैंक आफ इंडिया की प्रगति औसत से कम होने की दशा में एलडीएम को संबंधित बैंकों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र से संबंधित योजनाओं में लक्ष्य की पूर्ति के भी निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में बैंकों के संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई।
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1004 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों में लंबित
एनआरएलएम के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 803 नए समूहों की क्रेडिट लिंकेज और 245 पुराने समूहों को सेकेंड और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ। इसके लिए 2282 आवेदन पत्र बैंकों को भेजे जा चुके हैं। 478 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। बैठक में बताया गया कि बैंकों से 800 आवेदन पत्र निरस्त किए गए हैं। 1004 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों में लंबित हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आरएन सिंह, सहायक महाप्रबंधक आरबीआई राकेश चंद्रा, अग्रणी जिला प्रबंधक अभिषेक सिन्हा, परियोजना अधिकारी डूडा सहित अन्य अधिकारी व बैंकर्स उपस्थित थे।
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