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Kannauj News: किसान की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Fri, 07 Feb 2025 11:52 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 07 Feb 2025 11:52 PM IST
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Life imprisonment to the culprit in farmer's murder
कन्नौज। चार वर्ष पहले किसान की गोली मारकर हत्या करने में दोषी को गवाह व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी को 75 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के जमा करने के आदेश दिए।
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थाना विशुनगढ़ क्षेत्र के गांव नगला भजा निवासी विनोद 30 अक्तूबर 2021 को खेत जोत रहा था। पुत्र गगनदीप व योगेश, आशीष भी काम कर रहे थे। तभी गांव के शिवराज सिंह ने वहां पहुुंचे और खेत जोतने का विरोध किया। इस पर विवाद होने लगा। विनोद व उसके पुत्रों ने गोली चला दी। शिवराज सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों ने विनोद व उसके तीन पुत्रों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दो नवंबर 2021 को विनोद को गांव से भागते समय गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त बंदूक बरामद कर ली।
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विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में जार्चशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर शुक्रवार को विनोद को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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