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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
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कन्नौज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो गीता सिंह ने मतौली गांव में 2019 में 17 साल की कि शोरी से दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई है। दोषी युवक को आजीवन कारावास दिया है।
शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मतौली गांव में खेत से काम कर घर लौट रही 17 वर्षीय किशोरी को गांव के युवक रानू दीक्षित ने तमंचे के बल पर खेत में खींच कर दुष्कर्म किया था। मामले की रिपोर्ट पीड़ित पिता ने सदर कोतवाली में 22 अप्रैल 2019 को दर्ज कराई थी। जांच सीओ श्रीकांत प्रजापति ने की।
आरोप सिद्ध होने पर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई थी। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने रानू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के मतौली गांव में खेत से काम कर घर लौट रही 17 वर्षीय किशोरी को गांव के युवक रानू दीक्षित ने तमंचे के बल पर खेत में खींच कर दुष्कर्म किया था। मामले की रिपोर्ट पीड़ित पिता ने सदर कोतवाली में 22 अप्रैल 2019 को दर्ज कराई थी। जांच सीओ श्रीकांत प्रजापति ने की।
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आरोप सिद्ध होने पर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई थी। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने रानू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।