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Kannauj News: शीशम काटकर लकड़ी चोरी में दोषी पर जुर्माना
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कन्नौज। शीशम के पेड़ की लकड़ी चोरी के 12 साल पुराने मामले में ग्राम्य न्यायालय तिर्वा के न्यायाधिकारी अंकित तिवारी ने रविवार को दोषी को 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 20 दिन का कारावास भुगतना होगा।
तिर्वा कोतवाली के ग्राम लिलुइया में तीन सितंबर 2013 को कंजड़ डेरा निवासी देशराज पर शीशम का पेड़ काटकर लकड़ी चोरी करने का आरोप लगा था। इस संबंध में उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किया।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने देशराज को दोषी करार दिया। न्यायाधिकारी ने आदेश दिया कि दोषी 2000 रुपये जुर्माना अदा करे। जुर्माना अदा न करने पर उसे 20 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय के फैसले के बाद क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ काटने वालों में हड़कंप है।
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तिर्वा कोतवाली के ग्राम लिलुइया में तीन सितंबर 2013 को कंजड़ डेरा निवासी देशराज पर शीशम का पेड़ काटकर लकड़ी चोरी करने का आरोप लगा था। इस संबंध में उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किया।
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दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने देशराज को दोषी करार दिया। न्यायाधिकारी ने आदेश दिया कि दोषी 2000 रुपये जुर्माना अदा करे। जुर्माना अदा न करने पर उसे 20 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय के फैसले के बाद क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ काटने वालों में हड़कंप है।
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