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Kannauj News: इंजीनियर पर रेलवे एक्ट में नहीं लगेगी चार्जशीट

Thu, 30 Jan 2025 11:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2025 11:56 PM IST
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Engineer will not be charged under Railway Act
निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का हादसे के बाद खड़ा ढांचा।  - फोटो : सुमेरपुर रेलवे स्टेशन में इंटरसिटी से जाते यात्री।
कन्नौज। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का भवन गिरने के मामले में जीआरपी विवेचना कर रही है। कार्यदायी संस्था के इंजीनियर सूरज प्रकाश मिश्रा के खिलाफ भी जीआरपी चार्जशीट लगाने की तैयारी कर रही है। उस पर रेलवे एक्ट में कार्रवाई होगी। अफसरों की मानें तो उच्च स्तरीय समिति की जांच के बाद आरोपियों के नामों में बढ़ोत्तरी की जाएगी। इस मामले में अभी तक निर्माण व शटरिंग ठेकेदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का लिंटर गिरने के मामले में पीएम गति शक्ति रेलवे के अधिशासी अभियंता विपुल माथुर ने निर्माण ठेकेदार आशुतोष इंटरप्राइजेज बलिया के स्वामी रामविलास राय, शटरिंग ठेकेदार मोहम्मद हनीफ तथा साइट इंजीनियर सूरज प्रकाश मिश्रा के खिलाफ जीआरपी फर्रुखाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जनपद बलिया कोतवाली सदर के मोहल्ला चंद्रशेखर नगर रामपुर महावल निवासी ठेकेदार रामविलास राय के पास निर्माण का ठेका था। उन्होंने जनपद बरेली थाना भोजीपुरा गांव दीदार पट्टी निवासी मोहम्मद हनीफ को शटरिंग का ठेका दिया था। हनीफ ने भवन के लिंटर डालने के लिए लोहे के गर्डर की जगह बल्लियां लगवा दी थी।
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कमजोर शटरिंग की वजह से 11 जनवरी की दोपहर लिंटर का मलबा ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। मलबे में दबकर 26 मजदूर घायल हो गए थे। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने बताया था कि इस मामले में तीन सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है । कमेटी में मुख्य इंजीनियर प्लानिंग एवं डिजाइन, अपर मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर, मुख्य सुरक्षा आयुक्त शामिल हैं। 28 जनवरी को जीआरपी फर्रुखाबाद ने आरोपी ठेकेदार रामविलास राय व मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रेलवे की उच्चस्तरीय कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे में अन्य लोगों के नाम की बढ़ोत्तरी की जा सकती है। थानाध्यक्ष संदीप तोमर ने बताया कि उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे में नाम की बढ़ोत्तरी हो सकती है। नामजद आरोपी इंजीनियर सूरज प्रकाश मिश्रा के खिलाफ लापरवाही में चार्जशीट लगाई जाएगी, उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के सबूत नहीं मिले हैं।
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