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Kannauj News: हत्या के मामले में एक साल से जेल में निरुद्ध रिहा

Tue, 07 May 2024 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Tue, 07 May 2024 12:19 AM IST
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Detained in jail for one year in murder case releasedDetained in jail for one year in murder case released
कन्नौज। वर्ष 2022 में तालग्राम थाना क्षेत्र में हुए महिला की हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी के विरुद्ध कोई साक्ष्य न मिलने पर विशेष न्यायाधीश हरि प्रसाद ने बाइज्जत बरी कर दिया।
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तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम चांदापुर निवासी महावीर की पत्नी राजवती की 31 अक्तूबर 2022 को घर से खेतों की ओर जाते समय गला काटकर हत्या कर दी गई थी। पति महावीर ने अपने रिश्तेदार विनोद कुमार पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम बजरा का नगला अजीतमल औरैया पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था।
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मामले की विवेचना उपनिरीक्षक उपेंद्र सिंह ने करते हुए आरोपी विनोद के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया था। जिसके बाद आरोपी विनोद को जेल भेज दिया गया था। आरोपी ने मुकदमे की पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध किया। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने मामले की पैरवी के लिए चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्वेतांक अरुण को नियुक्त किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में आठ साक्षी प्रस्तुत किए गए, जिनसे डिफेंस काउंसिल ने प्रति परीक्षा की। विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्षियों के बयानों व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का विद्वान न्यायाधीश हरिप्रसाद ने अवलोकन किया और अपना निर्णय सुनाया। विद्वान न्यायाधीश ने अभियोजन के साक्ष्यों में विरोधाभास होने व विनोद के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण दोषमुक्त करार दिया।
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