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मारपीट में सगे भाइयों को चार साल की सजा
अमर उजाला/कन्नौज
Updated Wed, 21 Sep 2016 11:56 PM IST
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परनाले के विवाद में मारपीट करने वाले दो सगे भाइयों को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड़ दिया है। शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद इदरीश ने बताया कि 9 फरवरी 2012 को इंदरगढ़ थानाक्षेत्र के रतनपुर गांव में परनाले के विवाद को लेकर लाठियां व धारधार हथियार चले थे।
इसमें रामदास पुत्र सकोले ने गांव के ही प्रमोद व अंकेश पुत्र जगत नारायण पर लाठी-डंडों पर धारदार हथियार से मारपीट कर घायल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पीड़ित ने न्याय के लिए एडीजे तृतीय संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान गांव के रामपाल ने सत्यता की गवाही दी थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी सगे भाइयों को चार साल की सजा सुनाई है।
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इसमें रामदास पुत्र सकोले ने गांव के ही प्रमोद व अंकेश पुत्र जगत नारायण पर लाठी-डंडों पर धारदार हथियार से मारपीट कर घायल करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में पीड़ित ने न्याय के लिए एडीजे तृतीय संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान गांव के रामपाल ने सत्यता की गवाही दी थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी सगे भाइयों को चार साल की सजा सुनाई है।
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