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अगवा कर युवक की हत्या में दो को उम्रकैद

Mon, 16 Jul 2018 11:56 PM IST
Updated Mon, 16 Jul 2018 11:56 PM IST
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अगवा कर युवक की हत्या में दो को उम्रकैद

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अमर उजाला ब्यूरो
कन्नौज। फिरौती के लिए युवक की हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम ने फर्रुखाबाद के दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों 50 लाख फिरौती न मिलने पर पांच साल पहले छिबरामऊ के मोहल्ला चौधरिया के युवक की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने दोनों हत्यारों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की लगाया है। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय के अनुसार छिबरामऊ के मोहल्ला चौधरियान निवासी मुकेश कुमार पुत्र राम


ाबाबू बाथम 13 अप्रैल 2013 को घर से अमरूद के बाग में गया था। वहां से वह लापता हो गया। मुकेश के भाई सर्वेश ने उसी दिन कोतवाली छिबरामऊ में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दो दिनों तक तलाश करने पर गांव के गिरेंद्र ने बताया था कि फर्रुखाबाद के रामनगर निवासी रिंकू पुत्र गुड्डन और फतेहगढ़ के बाकरगंज निवासी संदीप कुमार बाथम पुत्र रामबाबू बाथम मुकेश को
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फर्रुखाबाद अपने साथ ले गए थे।



इस पर सर्वेश ने कोतवाली में दोनों के खिलाफ अपहरण और हत्या की आशंका का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को दबोच कर पूछताछ की तो फिरौती के लिए मुकेश की हत्या करना कबूल कर लिया। 50 लाख फिरौती न मिलने पर मुकेश की हत्या कर शव गड्ढे में दफन कर दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। मामले की विवेचना कर रहे एसआई तारकनाथ ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अपर जिला जज प्रथम रामवरन सरोज ने गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर संदीप व रिंकू को अपहरण व हत्या का दोषी पाया। दोनों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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इनसेट

पुलिस ने लापता छात्र को किया बरामद
तालग्राम। क्षेत्र के जरामऊ अलमापुर से नौ जुलाई को किताबें खरीदने की बात कहकर घर से निकला कक्षा 6 का छात्र लापता होने पर पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक की टीम ने सोमवार को मुस्कान अभियान के तहत आठवें दिन लापता छात्र को कानपुर से बरामद करने में सफलता हासिल कर परिजनों के सुपर्द कर दिया। प्रभारी निरीक्षक राजा दिनेश सिंह ने बताया कि जरामऊ अलमापुर निवासी वेदराम पुत्र राजेंद्र ने मंजीत (11) के लापता होने का मुकदमा दर्ज कराया था। कानपुर से टीम ने सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की।
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