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पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद
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कन्नौज। पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पति के शराब पीने के बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए पति के अधिक शराब पीने से मौत होने की पत्नी ने तहरीर दी थी। मामला सितंबर 2013 का है।
छिबरामऊ कस्बे के गंगेश्वर नाथ मंदिर के पास रहने वाली सरिता कठेरिया की शादी बरेली निवासी ट्रक चालक संजीव कठेरिया के साथ हुई थी। सरिता का पति संजीव से विवाद हो गया था। इससे वह मायके में रहने लगी थी। इसी दौरान पड़ोस में ठेली लगाने वाले रामबरन से उसके प्रेम संबंध हो गए। रामबरन फतेहपुर के सिकंदरपुर, चांदपुर का रहने वाला है। सरिता और रामबरन दिल्ली में जाकर रहने लगे। 12 सितंबर 2013 को दोनों दिल्ली से लौट आए थे। इसकी जानकारी होने पर संजीव 23 सितंबर 2013 को गंगेश्वर नाथ मंदिर आया था। रात होने पर संजीव शराब पीकर सो गया था।
इस दौरान सरिता ने रामबरन के साथ मिलकर संजीव की गला दबाकर हत्या कर दी थी। संजीव की मां राजेश्वरी ने बहू के खिलाफ बेटे की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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शुक्रवार को न्यायालय विशेष एससी-एसएसटी आनंद प्रकाश द्वितीय ने साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर सरिता और उसके प्रेमी रामबरन को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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छिबरामऊ कस्बे के गंगेश्वर नाथ मंदिर के पास रहने वाली सरिता कठेरिया की शादी बरेली निवासी ट्रक चालक संजीव कठेरिया के साथ हुई थी। सरिता का पति संजीव से विवाद हो गया था। इससे वह मायके में रहने लगी थी। इसी दौरान पड़ोस में ठेली लगाने वाले रामबरन से उसके प्रेम संबंध हो गए। रामबरन फतेहपुर के सिकंदरपुर, चांदपुर का रहने वाला है। सरिता और रामबरन दिल्ली में जाकर रहने लगे। 12 सितंबर 2013 को दोनों दिल्ली से लौट आए थे। इसकी जानकारी होने पर संजीव 23 सितंबर 2013 को गंगेश्वर नाथ मंदिर आया था। रात होने पर संजीव शराब पीकर सो गया था।
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इस दौरान सरिता ने रामबरन के साथ मिलकर संजीव की गला दबाकर हत्या कर दी थी। संजीव की मां राजेश्वरी ने बहू के खिलाफ बेटे की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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शुक्रवार को न्यायालय विशेष एससी-एसएसटी आनंद प्रकाश द्वितीय ने साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर सरिता और उसके प्रेमी रामबरन को उम्रकैद की सजा सुनाई और दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि अर्थदंड जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।