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कन्नौज : जानलेवा हमले में दो दोस्तों को दस-दस साल की कैद
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कन्नौज। 15 साल पहले युवक पर जानलेवा हमला करने वाले दो दोस्तों को में कोर्ट ने 10-10 साल कैद सुनाई है। दोनों दोषियों पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सौरिख थाना क्षेत्र के भटपुरी गांव निवासी शिव सिंह ने 13 फरवरी 2007 को गांव में रहने वाले अजय कुमार और जयकरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि सीडी को लेकर अजय कुमार और जयकरन उसके भतीजे नीरज को पीट रहे थे। बीच-बचाव करने पर अजय ने उसकी गर्दन पकड़ ली। जयकरन ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह द्वितीय ने मामले की सुनवाई की।
गवाहों, साक्ष्यों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अजय कुमार और जयकरन को दोषी करार दिया। दोनों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि दोनों दोषियों पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सौरिख थाना क्षेत्र के भटपुरी गांव निवासी शिव सिंह ने 13 फरवरी 2007 को गांव में रहने वाले अजय कुमार और जयकरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि सीडी को लेकर अजय कुमार और जयकरन उसके भतीजे नीरज को पीट रहे थे। बीच-बचाव करने पर अजय ने उसकी गर्दन पकड़ ली। जयकरन ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह द्वितीय ने मामले की सुनवाई की।
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गवाहों, साक्ष्यों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अजय कुमार और जयकरन को दोषी करार दिया। दोनों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि दोनों दोषियों पर कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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