{"_id":"646bb043fb90ae9e430a9f7a","slug":"cold-storage-operator-sold-potatoes-worth-90-thousand-kannauj-news-c-12-1-247359-2023-05-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kannauj News: शीतगृह संचालक ने किसान का\n 90 हजार का आलू बेच दिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kannauj News: शीतगृह संचालक ने किसान का 90 हजार का आलू बेच दिया
Mon, 22 May 2023 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Mon, 22 May 2023 11:41 PM IST
विज्ञापन
-
कन्नौज। बिना अनुमति के किसान का 129 पैकेट आलू शीतगृह के मालिक ने बिक्री कर दिया। पीड़ित किसान ने उपभोक्ता आयोग में अपनी बात रखी। वहां से राहत मिली और 90,300 रुपये का मुआवजा देने का निर्णय हुआ।
तहसील सदर के अधिवक्ता यादवेंद्र किशोर यादव ने बताया कि हरदोई की तहसील बिलग्राम इलाके के पन्योडा निवासी शिशुपाल ने ब्लॉक सदर कन्नौज क्षेत्र के दंदौरा बुजुर्ग स्थित शरद शीतगृह में आठ मार्च 2018 को आलू के 129 पैकेट रखे थे। अक्तूबर में जब वह आलू निकालने गया तो भीड़ अधिक होने की बात कहकर शीतगृह संचालक की ओर से टाल दिया गया। एक सप्ताह बाद जब शिशुपाल फिर से शीतगृह पहुंचा तो वापस कर दिया गया। अधिवक्ता ने बताया कि धीरे-धीरे आठ महीने ऐसे ही गुजर गए। जिस वजह से शिशुपाल आलू फसल की नई बोआई नहीं कर सका।
शीतगृह संचालक पर आरोप लगा कि बिना सूचना के 129 पैकेट आलू के बिक्री कर लिए गए। पीड़ित ने 700 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से मुआवजा देने की मांग को लेकर उपभोक्ता आयोग में पहुंचा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रामकरन और सदस्य वंदना मिश्रा ने शीतगृह स्वामी पर 30 दिन के अंदर 129 आलू के पैकेट का मूल्य 90,300 रुपये सात फीसदी साधारण ब्याज दर के साथ देने का निर्णय पारित किया है। साथ ही पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये मुकदमा का खर्च भी देने को कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
कन्नौज। बिना अनुमति के किसान का 129 पैकेट आलू शीतगृह के मालिक ने बिक्री कर दिया। पीड़ित किसान ने उपभोक्ता आयोग में अपनी बात रखी। वहां से राहत मिली और 90,300 रुपये का मुआवजा देने का निर्णय हुआ।
तहसील सदर के अधिवक्ता यादवेंद्र किशोर यादव ने बताया कि हरदोई की तहसील बिलग्राम इलाके के पन्योडा निवासी शिशुपाल ने ब्लॉक सदर कन्नौज क्षेत्र के दंदौरा बुजुर्ग स्थित शरद शीतगृह में आठ मार्च 2018 को आलू के 129 पैकेट रखे थे। अक्तूबर में जब वह आलू निकालने गया तो भीड़ अधिक होने की बात कहकर शीतगृह संचालक की ओर से टाल दिया गया। एक सप्ताह बाद जब शिशुपाल फिर से शीतगृह पहुंचा तो वापस कर दिया गया। अधिवक्ता ने बताया कि धीरे-धीरे आठ महीने ऐसे ही गुजर गए। जिस वजह से शिशुपाल आलू फसल की नई बोआई नहीं कर सका।
विज्ञापन
शीतगृह संचालक पर आरोप लगा कि बिना सूचना के 129 पैकेट आलू के बिक्री कर लिए गए। पीड़ित ने 700 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से मुआवजा देने की मांग को लेकर उपभोक्ता आयोग में पहुंचा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रामकरन और सदस्य वंदना मिश्रा ने शीतगृह स्वामी पर 30 दिन के अंदर 129 आलू के पैकेट का मूल्य 90,300 रुपये सात फीसदी साधारण ब्याज दर के साथ देने का निर्णय पारित किया है। साथ ही पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये मुकदमा का खर्च भी देने को कहा है।
विज्ञापन