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Kannauj News: गरीबों के बच्चे भी निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे

Wed, 21 Jan 2026 11:53 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jan 2026 11:53 PM IST
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Children from poor families will also be able to study in private schools.
कन्नौज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत इस सत्र 2026-27 में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार प्रवेश प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा जो दो फरवरी से प्रारंभ होगी। पिछले वर्ष यह प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न हुई थी। इस योजना के तहत छात्रों का प्रवेश अभिभावकों के आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से होगा। इसी खाते में छात्रों के लिए आवश्यक किताबें, कॉपी आदि के लिए धनराशि का भुगतान भी किया जाएगा।
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पहले चरण में अभिभावक दो से 16 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इसी अवधि में बीएसए द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। 18 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी जिसके आधार पर 20 फरवरी तक स्कूलों को छात्रों के नामांकन के लिए आदेश जारी कर दिए जाएंगे। प्रवेश का दूसरा चरण 21 फरवरी से सात मार्च तक चलेगा, जबकि तीसरा चरण 12 से 25 मार्च तक आयोजित होगा। इसमें आवेदन और सत्यापन दोनों शामिल होंगे। बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि अभिभावक ऑनलाइन माध्यम से अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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आवश्यक अभिलेख और पात्रता
आवेदन के लिए बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र सीएमओ, नगर पालिका या नगर पंचायत द्वारा ऑनलाइन जारी होने चाहिए। जाति और निवास प्रमाण पत्र तहसील स्तर से निर्गत होना आवश्यक है। पहचान के लिए अभिभावक राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली/जल बिल का उपयोग कर सकते हैं। दुर्बल वर्ग के लिए एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अलाभित समूह के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा पेंशनधारी, निराश्रित, बेघर या निशक्त बच्चों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आवेदन करते समय अभिभावक अपने ग्राम पंचायत या वार्ड का चयन करेंगे, जिसके आधार पर वे अपने निकटतम अधिकतम 10 विद्यालयों को प्राथमिकता क्रम में चुन सकेंगे।
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आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश
बीएसए ने स्पष्ट किया है कि एक बच्चे के लिए एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऐसे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। एक चरण पूरा होने के बाद ही अगले चरण में आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन पत्र में अभिभावक का आधार संख्या अंकित करना अनिवार्य है, जो उनके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। किसी भी प्रकार के फर्जी अभिलेख का प्रयोग पाए जाने पर आवेदन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।
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