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Kannauj News: बिजली विभाग के तैनात रहे लिपिक समेत दो पर मुकदमा
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छिबरामऊ (कन्नौज)। वर्ष 2015 तक विद्युत उपखंड कार्यालय में लिपिक व प्रभारी एसडीओ के पद पर तैनात रहे बिजली कर्मी समेत दो के खिलाफ लोकायुक्त ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होते ही नगर में बिजली विभाग में चल रही धन उगाही को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।
थाना प्रभारी उप्र सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के निरीक्षक विकास चंद्र मिश्रा ने लखनऊ सेक्टर के थाने में वर्ष 2015 तक लिपिक एवं एसडीओ कार्यालय के प्रभारी लिपिक रहे अनिरुद्ध सिंह व उनके बाद चार्ज लेने वाले वाले अरविंद कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि 30 जुलाई 2016 से पूर्व उपखंड कार्यालय में तैनात मुख्य लिपिक अनिरुद्ध सिंह ने राजस्व रसीद बुकों का सात फरवरी 2015 से पहले निर्गत रजिस्टर तथा दो जुलाई 2015 में नए कनेक्शन की काटी गई रसीदों का विवरण, तीन जुलाई 2015 से पहले के बिल, रिवीजन के अभिलेख, 7 फरवरी 2015 से पहले के ऑनलाइन बिलों के रिवीजन के अभिलेख, पांच सालों के ग्रामीण बिलों के अभिलेख, उपखंड कार्यालय में प्राप्त नहीं कराए गए। लिपिक को अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन उपलब्ध कराया। इस संबंध में एसडीओ को भी निर्देशित किया गया था कि चार्ज छोड़ने से पहले उक्त अभिलेखों का चार्ज क्यों नहीं दिया, इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता को क्यों नहीं दी गई। लिपिक अनिरुद्ध सिंह के स्थानांतरण के बाद तैनात किए लिपिक अरविंद श्रीवास्तव व धर्मेंद्र कुमार को भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। आरोप है कि अनिरुद्ध सिंह ने अरविंद श्रीवास्तव ने आपस में मिलीभगत करके अभिलेखों को गायब कर दिया। साथ ही अनिरुद्ध सिंह द्वारा अरविंद श्रीवास्तव को दिए गए चार्ज की सूची भी गायब कर दी गई। जांच के दौरान अरविंद श्रीवास्तव का देहांत हो चुका है। दर्ज रिपोर्ट में लिपिक अनिरुद्ध सिंह व अरविंद श्रीवास्तव को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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थाना प्रभारी उप्र सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के निरीक्षक विकास चंद्र मिश्रा ने लखनऊ सेक्टर के थाने में वर्ष 2015 तक लिपिक एवं एसडीओ कार्यालय के प्रभारी लिपिक रहे अनिरुद्ध सिंह व उनके बाद चार्ज लेने वाले वाले अरविंद कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि 30 जुलाई 2016 से पूर्व उपखंड कार्यालय में तैनात मुख्य लिपिक अनिरुद्ध सिंह ने राजस्व रसीद बुकों का सात फरवरी 2015 से पहले निर्गत रजिस्टर तथा दो जुलाई 2015 में नए कनेक्शन की काटी गई रसीदों का विवरण, तीन जुलाई 2015 से पहले के बिल, रिवीजन के अभिलेख, 7 फरवरी 2015 से पहले के ऑनलाइन बिलों के रिवीजन के अभिलेख, पांच सालों के ग्रामीण बिलों के अभिलेख, उपखंड कार्यालय में प्राप्त नहीं कराए गए। लिपिक को अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन उपलब्ध कराया। इस संबंध में एसडीओ को भी निर्देशित किया गया था कि चार्ज छोड़ने से पहले उक्त अभिलेखों का चार्ज क्यों नहीं दिया, इसकी जानकारी अधिशासी अभियंता को क्यों नहीं दी गई। लिपिक अनिरुद्ध सिंह के स्थानांतरण के बाद तैनात किए लिपिक अरविंद श्रीवास्तव व धर्मेंद्र कुमार को भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। आरोप है कि अनिरुद्ध सिंह ने अरविंद श्रीवास्तव ने आपस में मिलीभगत करके अभिलेखों को गायब कर दिया। साथ ही अनिरुद्ध सिंह द्वारा अरविंद श्रीवास्तव को दिए गए चार्ज की सूची भी गायब कर दी गई। जांच के दौरान अरविंद श्रीवास्तव का देहांत हो चुका है। दर्ज रिपोर्ट में लिपिक अनिरुद्ध सिंह व अरविंद श्रीवास्तव को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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