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जबरन फसल काटने पर दो साल कैद

Sat, 26 Oct 2013 05:41 AM IST
Kannauj
Kannauj Updated Sat, 26 Oct 2013 05:41 AM IST
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कन्नौज। जिला एवं सत्र न्यायालय ने जबरन फसल काटन का विरोध करने पर गाली-गलौज कर हत्या की धमकी देे वाले अभियुक्त को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 10 मई 2000 की है। ठठिया थाना क्षेत्र के गांव वीरमपुर निवासी लल्लू ने पड़ोसी गांव शुक्लनपुरवा निवासी ईश्वरी प्रसाद का खेत नौ हजार रूपये में गिरवीं पर लिया था। गेहूं की फसल तैयार होने पर ईश्वरी प्रसाद ने ट्रैक्टर व थ्रेसर समेत खेत पहुंच कर गेहूं की मड़ाई शुरू कर दी। का काम शुरू कर दिया। लल्लू के विरोध करने पर अभियुक्त ईश्वरी प्रसाद ने गालीगलौज के साथ उससे मारपीट कर हत्या की धमकी दी। साथ ही गेहूं जबरन अपने घर ले गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर एसआई सुजान सिंह ने घटना की जांच कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर ईश्वरी प्रसाद को दोषी मान कर उसे दो साल कैद की सजा सुनाई।
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