फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   युवती को जलाकर मारने में एक को उम्रकैद

युवती को जलाकर मारने में एक को उम्रकैद

Tue, 14 May 2019 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 14 May 2019 11:39 PM IST
विज्ञापन
युवती को जलाकर मारने में एक को उम्रकैद
कन्नौज। युवती से छेड़छाड़ और उसे जलाकर मार देने के एक मामले में मंगलवार को एससी/एसटी कोर्ट न्यायाधीश सतेंद्र कुमार ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में वसूलने का आदेश दिया है।
विज्ञापन



सहायक शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि तालग्राम इलाके के एक व्यक्ति ने दो दिसंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि चचेरी बहन बीए की पढ़ाई कर रही थी। सरमन पुत्र रूपलाल उर्फ मिठई कनौजिया उसे फोन कर परेशान करता था। 29 नवंबर 2014 को चचेरी बहन घर में अकेली थी। सरमन घर में घुस आया। वह छेड़छाड़ करने लगा। चचेरी बहन के चिल्लाने पर पड़ोसी जमा हो गए। इससे वह मौके से भाग गया। उस समय मामला आपसी सुलह-समझौते से निपट गया। इससे सरमन के हौसले बढ़ गए। दो दिसंबर को चचेरी बहन दोपहर में घर के पीछे छप्पर के नीचे लेटी थी। उसी समय सरमन ने केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। इससे वह बुरी तरह झुलस गई। उसकी मौत हो गई। विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


न्यायाधीश सतेंद्र कुमार ने दोषी से 10 हजार रुपये अर्थदंड वसूलने का आदेश दिया। जुर्माना न जमा करने की दशा में तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वसूले गए अर्थदंड से आधी धनराशि मृतका के माता-पिता को देने के आदेश न्यायाधीश ने दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन



युवती को जलाकर मारने में एक को उम्रकैद
एससी/एसटी कोर्ट ने साढ़े पांच साल पुराने मामले में सुनाया फैसला
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed