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आधार कार्ड के बिना ही दाखिल होगा आयकर रिटर्न

Mon, 09 Aug 2021 12:39 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 09 Aug 2021 12:39 AM IST
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without aadhar could not file income tax return
आधार कार्ड के बिना ही दाखिल होगा आयकर रिटर्न
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झांसी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर रिटर्न भरने में पैन नंबर से आधार कार्ड के लिंक की अनिवार्यता को 30 सितंबर तक रोक दिया है। इससे तमाम करदाताओं की समस्या दूर हो गई है।

वर्तमान समय में हरेक को आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। हर खरीद, बिक्री, लोन लेने आदि में रिटर्न की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रिटर्न भरने में पैन से आधार नंबर का लिंक होना जरूरी किया था। मगर, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पैन और आधार नंबर की जानकारी में अंतर है। जैसे कि किसी के नाम के अक्षरों में तो किसी की जन्मतिथि गलत लिखी है। किसी में पिता का नाम तो किसी की पहचान गलत लिखी है। जबकि, दोनों कार्डों में एक सी ही जानकारी होनी चाहिए, तभी उनका रिटर्न में मिलान स्वीकार होता है। इस समस्या के चलते रिटर्न कम जमा हो पाते हैं। इस कारण प्रत्यक्ष बोर्ड ने पैन नंबर से आधार के लिंक होने की अनिवार्यता को फिलहाल 31 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है।
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रिटर्न दाखिल करने के लाभ
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- कभी कोई जांच हो जाए तो रिटर्न साक्ष्य के काम आता है।
- रिटर्न भरने से आपकी आर्थिक हैसियत का पता लगता है।
- कोई भी लोन कराने के लिए तीन साल का रिटर्न दाखिल होना जरूरी।
- देश से बाहर जाने के लिए इमीग्रेशन प्रोफाइल में वीजा के लिए जरूरी।
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में दुर्घटना क्लेम के लिए।
- अगर आपका टीडीएस कटता है और रिफंड आ रहा है तो रिफंड क्लेम के लिए जरूरी।
- रिटर्न से आपकी आय का प्रूफ भी होता है।
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