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Jhansi News: तांत्रिक क्रिया करने से रोकती थी पत्नी, जलाकर हत्या करने वाले पति को मिली आजीवन कारावास की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। नौ वर्ष पूर्व पत्नी को जलाकर हत्या के मामले में दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम के न्यायालय ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तहसील गरौठा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खडौरा निवासी वादी मुकदमा घनाराम चौबे ने थाना लहचूरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि बहन ममता की शादी 25 वर्ष पूर्व राजेश उर्फ राजू दुबे निवासी ग्राम बम्हौरी थाना लहचूरा के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तांत्रिक और शकमिजाज राजेश ममता को शारीरिक प्रताड़ना देने लगा। तांत्रिक क्रिया करने से रोकने पर अक्सर पति-पत्नी में विवाद होता था। एक बार राजेश ने गुस्से में छत से नीचे गिराकर और जहर खिलाकर भी ममता को मारने की कोशिश की। 29 अगस्त 2015 को ममता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान ममता की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। जहां अभियुक्त राजेश उर्फ राजू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
झांसी। नौ वर्ष पूर्व पत्नी को जलाकर हत्या के मामले में दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम के न्यायालय ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार तहसील गरौठा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खडौरा निवासी वादी मुकदमा घनाराम चौबे ने थाना लहचूरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि बहन ममता की शादी 25 वर्ष पूर्व राजेश उर्फ राजू दुबे निवासी ग्राम बम्हौरी थाना लहचूरा के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद तांत्रिक और शकमिजाज राजेश ममता को शारीरिक प्रताड़ना देने लगा। तांत्रिक क्रिया करने से रोकने पर अक्सर पति-पत्नी में विवाद होता था। एक बार राजेश ने गुस्से में छत से नीचे गिराकर और जहर खिलाकर भी ममता को मारने की कोशिश की। 29 अगस्त 2015 को ममता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान ममता की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। जहां अभियुक्त राजेश उर्फ राजू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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