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अनलॉक हुआ देश, लेकिन झांसी में रोस्टर से खुलेंगी दुकानें

Tue, 02 Jun 2020 12:51 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jun 2020 12:51 AM IST
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झांसी। अनलॉक पार्ट - 01 की सोमवार से पूरे देश में शुरुआत हो गई है। लेकिन, झांसी को इसमें कोई खास रियायतें नहीं मिली हैं। यहां रोस्टर के हिसाब से ही दुकानों का संचालन हुआ। दुकानों के खुलने की समय सीमा जरूर बढ़ा दी गई है। हालांकि, पहले दिन बाजारों में खासी चहल-पहल रही। सड़कों का भी सन्नाटा टूटा। बसों के साथ ऑटो ने भी रफ्तार पकड़ी। दफ्तर भी कर्मचारियों की उपस्थिति से गुलजार नजर आए।
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अनलॉक पार्ट - 01 की शुरुआत के साथ ही देश भर में बाजारों के ताले खुल गए हैं। लॉकडाउन की वजह से 68 दिनों से ठप पड़ी कारोबारी गतिविधियां एक बार फिर से शुरू हो गईं हैं। लेकिन, झांसी में अब भी बंदिशें कायम हैं। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने 30 जून तक के लिए दुकानें खोलने का रोस्टर जारी किया है। दुकानों को अलग-अलग श्रेणी में बांटकर उनके खुलने के अलग-अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, रोस्टर के हिसाब से प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों में कुछ ट्रेड बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही, दुकानों के खुलने की समय सीमा बढ़ाकर सुबह नौ से रात नौ बजे तक कर दी गई है।
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ये रोस्टर रहेगा लागू
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ये दुकानें खुलेंगी प्रतिदिन
मिठाई, बेकरी, मावा, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मेडिकल /सर्जिकल स्टोर, फल, सब्जी, दूध, किराना स्टोर, कन्फेक्शनरी, जनरल स्टोर, कागज के दोना पत्तल (डिस्पोजल सामग्री), पशु आहार, नमकीन, स्टेशनरी, मोहर, मछली - मीट, पान मसाला व पान सामग्री, झाडू, रस्सी, मूझ, सैलून, ब्यूटी पार्लर, कृषि यंत्र व संबंधित उपकरण तथा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप /गैराज
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मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार
बर्तन, गैस चूल्हा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, मोबाइल, हार्डवेयर, भवन निर्माण सामग्री, लोहे की दुकान, इलैक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रानिक्स, अटैची, स्कूल बैग, कास्मेटिक/श्रृंगार प्रसाधन, फर्नीचर, साइकिल व टायर ट्यूब, ऑटोमोबाइल शोरूम तथा टैंट हाउस/तिरपाल
सोमवार, बुधवार व शुक्रवार
मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ज्वैलरी शॉप, रेडीमेड गारमेंट, वस्त्रालय, साड़ी, पर्दा, टेलरिंग, गिफ्ट, ड्राई क्लीनर, फोटोग्राफ, फोटो स्टेट, फोटोग्राफिक लैब, जूते - चप्पल, चश्मे, सेनेटरी, मारबल, प्रिंटिंग प्रेस व फ्लैक्स प्रिंटिंग।
8 जून से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल
जन सामान्य के लिए धार्मिक स्थल, होटल - रेस्टोरेंट, शॉपिंग अभी नहीं खोले गए हैं। इनकी शुरुआत आठ जून से होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर ही उक्त गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी
सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी। मंडी में रिटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक होगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।
शराब की दुकानों का समय बढ़ा
शराब की दुकानों के बंद होने की अवधि बढ़ा दी गई है। अब तक शराब की दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जा रही थीं। लेकिन, अब ये 9 बजे तक खुली रहेंगी।
सुबह - शाम खुलेंगे पार्क
सैर सपाटे और व्यायाम के लिए पार्कों को भी खोला जाएगा। पार्क सुबह 5 से 8 तथा शाम को 5 से 8 बजे तक खोले जाएंगे। खेल परिसर व स्टेडियम क्रीड़ा अभ्यास के लिए खोले जाएंगे। दर्शकों के लिए अनुमति नहीं होगी।
रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू
रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दरम्यान सभी लोगों व वाहनों का आवागमन निषिद्ध रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों को छूट दी जाएगी।
ये करना होगा जरूरी
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- सैलून /ब्यूटी पार्लर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। स्टाफ को फेस शील्ड व ग्लव्ज पहनना अनिवार्य होगा। कपड़े का इस्तेमाल एक बार ही किया जा सकेगा। डिस्पोजल सामग्री का उपयोग करना होगा।

- ऑटो /ई - रिक्शा में निर्धारित क्षमता में ही सवारी बैठानी होगी। इसी प्रकार निजी कारों का संचालन करना होगा। सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुपहिया वाहन व बसों को भी इस नियम का पालन करना होगा।
- अंतिम संस्कार में 20 अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी में 30 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
- मिठाई की दुकानों पर बैठकर नहीं खाया जाएगा।
- पान की दुकानों पर तंबाकू, तंबाकू युक्त पान या अन्य तंबाकूयुक्त पदार्थ बेचना प्रतिबंधित रहेगा। पान केवल घर ले जाकर खाने के लिए बेचा जाएगा।
- रेस्टोरेंट आदि से केवल खाने की होम डिलिवरी की अनुमति होगी।
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