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Jhansi News: छेड़खानी करने वाले को दो साल की सजा

Tue, 24 Sep 2024 02:29 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Sep 2024 02:29 AM IST
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Two years imprisonment for molester
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यादवेंद्र सिंह ने आठ साल पुराने छेड़खानी के मामले में दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटौरिया ने बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत एक पीड़िता ने 18 मई 2016 को एक प्रार्थनापत्र पुलिस को दिया। मोहल्ले के ही एक युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। पत्र में बताया कि वह बाजार से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे मोहल्ले के धनीराम ने रोककर छेड़छाड़ की। उसने शोर मचाया तो उसकी मां आ गई। वह गाली गलौज करते हुए भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। साक्ष्यों व अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने उसे दो साल की सजा सुनाते हुए 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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