फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Two sent to jail for making objectionable comments on religious texts

Jhansi News: धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप, दो को जेल भेजा

Fri, 16 May 2025 01:05 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 May 2025 01:05 AM IST
विज्ञापन
Two sent to jail for making objectionable comments on religious texts
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मऊरानीपुर। दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते एक पक्ष के दो लोगों को जेल भेज दिया है।
थाना लहचूरा के ग्राम सिजारी बुजुर्ग निवासी देव सिंह ने मऊरानीपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह वह बस स्टैंड स्थित एक साउंड सर्विस की दुकान पर गया एक धार्मिक आयोजन के लिए साउंड सिस्टम किराये पर लेने गया था। धार्मिक आयोजन का नाम सुनकर दुकानदार भड़क गया और आपत्तिजनक शब्द बोलने लगा। इस पर दोनों के बीच विवाद हो गया। नौबत धक्का-मुक्की पर आ गई। इस पर मौके पर खासी भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची गई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने नईबस्ती निवासी अयूब खान और उसके बेटे इरफान खान के विरुद्ध शांतिभंग में कार्रवाई की। बाद में दोनों को उप जिलाधिकारी न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन

वहीं, घटना के संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकार रामवीर सिंह ने बताया कि साउंड सिस्टम दुकान संचालक ने सिस्टम ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने के लिए मना किया था। इस पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। धार्मिक ग्रंथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी संबंध में कोई बात सामने नहीं आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed