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Jhansi News: बाइक चोरी में तीन साल का सश्रम कारावास, 20 हजार का जुर्माना भी
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। 12 वर्ष पहले बाइक चोरी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) आनंद प्रकाश तृतीय के न्यायालय ने एक दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पारीछा निवासी यामीन शेख पुत्र मतीन शेख ने 10 फरवरी 2012 को थाना बड़ागांव में तहरीर देते हुए बताया था कि वह रिलायंस कंपनी में सहायक प्रबंधक है। आठ फरवरी 2012 की रात घर के बाहर उसकी बाइक खड़ी थी। रात में चोरी हो गई। विवेचना में दो अभियुक्त कलूटे उर्फ कल्लू और नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। एक अभियुक्त कलूटे उर्फ कल्लू निवासी ग्राम अतिपेई थाना चिरगांव के खिलाफ मुकदमे का पूर्व में ही निस्तारण कर दिया गया था। दूसरे अभियुक्त नरेंद्र सिंह निवासी सीरौन कलां थाना जखौरा जिला ललितपुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
झांसी। 12 वर्ष पहले बाइक चोरी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) आनंद प्रकाश तृतीय के न्यायालय ने एक दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पारीछा निवासी यामीन शेख पुत्र मतीन शेख ने 10 फरवरी 2012 को थाना बड़ागांव में तहरीर देते हुए बताया था कि वह रिलायंस कंपनी में सहायक प्रबंधक है। आठ फरवरी 2012 की रात घर के बाहर उसकी बाइक खड़ी थी। रात में चोरी हो गई। विवेचना में दो अभियुक्त कलूटे उर्फ कल्लू और नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। एक अभियुक्त कलूटे उर्फ कल्लू निवासी ग्राम अतिपेई थाना चिरगांव के खिलाफ मुकदमे का पूर्व में ही निस्तारण कर दिया गया था। दूसरे अभियुक्त नरेंद्र सिंह निवासी सीरौन कलां थाना जखौरा जिला ललितपुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।
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