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अवैध होर्डिंग हटाने को दो दिन का अल्टीमेटम
ब्यूरो
Updated Sat, 22 Aug 2015 12:17 AM IST
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नगर में जहां - तहां लगी अवैध प्रचार सामग्री को हटाने की तैयारी कर ली गई
है। इसके लिए नगर निगम ने विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किए हैं। उक्त
सामग्री हटाने को उन्हें दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया है।
नगर में अवैध प्रचार सामग्री की बाढ़ सी आई हुई है। प्रमुख चौराहे हों या सड़कें, कमोबेश सभी स्थानों पर बांस बल्लियों पर लटकी होर्डिंग नजर आ रही हैं।
इसके अलावा जहां - तहां कीऑस्क /कटआउट भी खूब लगे हुए हैं। इससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही शहर की तस्वीर भी बदरंग बनी हुई है। लेकिन, अब इस पर अंकुश की तैयार कर ली गई है। नगर की सभी विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें दो दिन में अवैध प्रचार सामग्री स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार से निगम द्वारा अभियान चलाकर उक्त प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। इस पर आने वाला खर्च विज्ञापन एजेंसियों से वसूला जाएगा।
अपर नगर आयुक्त रोहन सिंह ने बताया कि नगर निगम में एक दर्जन विज्ञापन एजेंसी कार्यरत हैं। सभी को अलग - अलग नंबर दिए गए हैं। एजेंसियों को अपनी सीरीज के अनुसार प्रचार सामग्री पर नंबरिंग करनी होगी। यह नंबर प्रचार सामग्री पर अंकित करने होंगे। नंबरिंग न होने पर प्रचार सामग्री अवैध मानी जाएगी, जिसे निगम द्वारा हटाया जाएगा।
नगर में अवैध प्रचार सामग्री की बाढ़ सी आई हुई है। प्रमुख चौराहे हों या सड़कें, कमोबेश सभी स्थानों पर बांस बल्लियों पर लटकी होर्डिंग नजर आ रही हैं।
इसके अलावा जहां - तहां कीऑस्क /कटआउट भी खूब लगे हुए हैं। इससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही शहर की तस्वीर भी बदरंग बनी हुई है। लेकिन, अब इस पर अंकुश की तैयार कर ली गई है। नगर की सभी विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें दो दिन में अवैध प्रचार सामग्री स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार से निगम द्वारा अभियान चलाकर उक्त प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। इस पर आने वाला खर्च विज्ञापन एजेंसियों से वसूला जाएगा।
अपर नगर आयुक्त रोहन सिंह ने बताया कि नगर निगम में एक दर्जन विज्ञापन एजेंसी कार्यरत हैं। सभी को अलग - अलग नंबर दिए गए हैं। एजेंसियों को अपनी सीरीज के अनुसार प्रचार सामग्री पर नंबरिंग करनी होगी। यह नंबर प्रचार सामग्री पर अंकित करने होंगे। नंबरिंग न होने पर प्रचार सामग्री अवैध मानी जाएगी, जिसे निगम द्वारा हटाया जाएगा।