{"_id":"6907bf29d28eddbb9b09b3d4","slug":"the-court-ordered-a-refund-after-the-mobile-phone-was-found-to-be-defective-jhansi-news-c-11-1-jhs1037-671938-2025-11-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhansi News: मोबाइल खराब होने पर न्यायालय ने वापस दिलाई कीमत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhansi News: मोबाइल खराब होने पर न्यायालय ने वापस दिलाई कीमत
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। वारंटी अवधि में मोबाइल खराब होने पर उपभोक्ता न्यायालय ने इसकी कीमत वापस करने का आदेश दिया है। सीपरी बाजार के चमनगंज निवासी सौरभ चौरसिया ने बताया कि 27 जून 2023 को उसने एक कंपनी का मोबाइल 35 हजार रुपये में खरीदा था। नौ महीने इस्तेमाल करने के बाद फोन की डिस्प्ले खराब हो गई। वह मोबाइल लेकर सर्विस सेंटर पहुंचा, लेकिन ठीक नहीं हुई। उसने दूसरा मोबाइल ले लिया और उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया। दोनों पक्षों की सुनवाई कर उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने 29,661 रुपये सात प्रतिशत की ब्याज दर से देने और पांच हजार रुपये अर्थदंड देने का आदेश सुनाया।
झांसी। वारंटी अवधि में मोबाइल खराब होने पर उपभोक्ता न्यायालय ने इसकी कीमत वापस करने का आदेश दिया है। सीपरी बाजार के चमनगंज निवासी सौरभ चौरसिया ने बताया कि 27 जून 2023 को उसने एक कंपनी का मोबाइल 35 हजार रुपये में खरीदा था। नौ महीने इस्तेमाल करने के बाद फोन की डिस्प्ले खराब हो गई। वह मोबाइल लेकर सर्विस सेंटर पहुंचा, लेकिन ठीक नहीं हुई। उसने दूसरा मोबाइल ले लिया और उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया। दोनों पक्षों की सुनवाई कर उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने 29,661 रुपये सात प्रतिशत की ब्याज दर से देने और पांच हजार रुपये अर्थदंड देने का आदेश सुनाया।