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Jhansi News: दिव्यांग महिला से दुष्कर्म में दोषी को 14 साल की सजा

Thu, 17 Jul 2025 01:23 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Jul 2025 01:23 AM IST
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The accused of raping a disabled woman got 14 years imprisonment

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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। शौच के लिए गई दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) नेत्रपाल सिंह ने 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 64 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास दोषसिद्ध बंदी को भोगना होगा। वादी ने थाना रक्सा पर 28 मई 2021 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी 22 वर्षीय पत्नी शौच के लिए गई थी। तभी गांव के सतीश अहिरवार ने पीड़िता का गला दबाकर मारपीट कर दुष्कर्म का प्रयास किया। लेकिन आसपास के लोगों के पहुंचने पर सतीश खेत के रास्ते जंगल की ओर भाग गया। वादी ने बताया कि उसकी पत्नी दिव्यांग है। ठीक से बोल नहीं पाती और न ही चल पाती है। वह एक तरीके से दिव्यांग है। थाना रक्सा पुलिस ने सतीश अहिरवार के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। बुधवार को मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने कहा कि सतीश अहिरवार ने एक अपंग, जो न तो ठीक से बोल सकती है और न ही चल-फिर सकती है तथा वह अत्यंत कमजोर महिला के साथ ऐसा कृत्य किया है। उसने पीड़िता के साथ बेरहमी से दांतो से काटकर नाखूनों से खरोंच कर और मारपीट कर उसका मोबाइल लूटते हुए उसके साथ घिनौना अपराध किया है। ऐसे मामले में आरोपी को कठोर सजा देनी चाहिए।
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