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बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को दस साल की सजा

Tue, 17 Sep 2019 01:48 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 17 Sep 2019 01:48 AM IST
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ten year jail in child molestation
बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले को दस साल की सजा
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झांसी। स्पेशल जज (पॉक्सो) संजय कुमार सिंह प्रथम की अदालत ने स्कूली बच्ची से छेड़खानी का आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त ऑटो चालक को दस साल सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर के अनुसार विगत 19 दिसंबर 2017 को सदर बाजार थाना थाने में दी तहरीर में एक व्यक्ति ने बताया था कि उनकी छह साल की नातिन एलकेजी में पढ़ती है। उसको लालकुर्ती निवासी ऑटो चालक मुन्ना अहिरवार स्कूल ले जाता था। दो महीने से उनकी नातिन के साथ गलत हरकतें कर रहा था और नातिन से कहता था कि वह किसी से नहीं कहे। जब हद हो गई, तब नातिन ने घर पर परिजनों को बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की। सोमवार को स्पेशल जज (पॉक्सो) संजय कुमार सिंह प्रथम की अदालत ने अभियुक्त मुन्ना अहिरवार को दस साल के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से की सजा सुनाई।
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बच्चों से बनाए रखें संवाद
अभिभावकों को अपने बच्चों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। खासकर अगर आपकी बच्ची ऑटो, बस या अन्य किसी दूसरे साधन से स्कूल जा रही है। अक्सर हम ऐसे साधनों से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बेफ्रिक हो जाते हैं, जो गलत है। अभिभावक अक्सर उनसे बात करते रहें और उनसे पूछना न भूलें की उनको स्कूल आने- जाने में कोई परेशानी तो नहीं होती है। कोई रास्ते में उनको परेशान तो नहीं करता है। कभी कभार बिना बताए ऑटो के पीछे जाकर चालक व अन्य बच्चों की गतिविधि को देखें।
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