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चेक बाउंस होने पर छह माह की जेल
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झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह ने चेक बाउंस होने के मामले में अभियुक्त को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गुमनावारा महाराणा प्रताप नगर निवासी रवि दुबे की पत्नी बबीता शर्मा ने डेढ़ लाख रुपये की रकम कोछाभांवर कुम्हार का कुआं निवासी किशन लाल प्रजापति को उधार दी थी। इसके एवज में किशन लाल ने 40 हजार, 50 हजार व 60 हजार रुपये के तीन चेक दिए थे। तय अवधि में भुगतान के लिए चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से बाउंस हो गया।
रकम वापसी के लिए बबीता की ओर से किशन लाल को नोटिस जारी किया गया। लेकिन, उधार चुकता नहीं किया गया। इस पर महिला ने अदालत में तीन अलग-अलग वाद दाखिल किए। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त किशन लाल प्रजापति को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। ढाई लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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गुमनावारा महाराणा प्रताप नगर निवासी रवि दुबे की पत्नी बबीता शर्मा ने डेढ़ लाख रुपये की रकम कोछाभांवर कुम्हार का कुआं निवासी किशन लाल प्रजापति को उधार दी थी। इसके एवज में किशन लाल ने 40 हजार, 50 हजार व 60 हजार रुपये के तीन चेक दिए थे। तय अवधि में भुगतान के लिए चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से बाउंस हो गया।
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रकम वापसी के लिए बबीता की ओर से किशन लाल को नोटिस जारी किया गया। लेकिन, उधार चुकता नहीं किया गया। इस पर महिला ने अदालत में तीन अलग-अलग वाद दाखिल किए। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त किशन लाल प्रजापति को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। ढाई लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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