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परिवारों में धड़ाधड़ दान की जा रहीं हैं संपत्तियां, तीन दिन में हुईं 200 ‘गिफ्ट डीड’
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झांसी। शासन की नई व्यवस्था के तहत संपत्ति का दान पत्र पंजीकृत कराने पर महज 5,000 रुपये की स्टांप ड्यूटी अदा करनी पड़ रही है। भारी भरकम स्टांप ड्यूटी से बचने के लिए लोग इस नई व्यवस्था का खूब लाभ ले रहे हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि महज तीन दिन में ही जनपद में 200 गिफ्ट डीड हुई हैं। शासन की ओर से छह माह के लिए ये व्यवस्था लागू की गई है।
शासन की ओर से शनिवार को रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क में छूट का आदेश जारी किया गया था। शासन ने आगामी छह माह के लिए यह शुल्क महज 5,000 रुपये निर्धारित कर दिया है। जबकि, सामान्य तौर पर बैनामा कराने पर संपत्ति के सर्किल रेट के अनुसार लोगों को पांच प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और दो प्रतिशत विकास शुल्क अदा करना पड़ जाता है। नई व्यवस्था के तहत लोगों को भारी भरकम स्टांप ड्यूटी अदा करने से बचने का मौका मिला है। इस नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए जनपद के सभी छह सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में लोगों की खूब भीड़ जमा हो रही है। तीन दिन में ही 200 लोग अपने रक्त संबंधियों को संपत्तियों का हस्तांतरण कर चुके हैं।
गिफ्ट डीड का इन्हें मिलेगा लाभ
झांसी। शासन की नई व्यवस्था का लाभ सिर्फ रक्त संबंधियों के बीच होने वाले दान पत्रों पर ही मिलेगा। ये दान पत्र पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन तथा पुत्र-पुत्री की संतान के नाम सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकृत कराए जा सकते हैं।
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शासन की नई व्यवस्था का लाभ रक्त संबंधियों के बीच होनी अचल संपत्तियों की गिफ्ट डीड पर ही दिया जा रहा है। यह व्यवस्था आगामी छह माह के लिए ही लागू की गई है।
- प्रवीण सिंह, एआईजी - स्टांप
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शासन की ओर से शनिवार को रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क में छूट का आदेश जारी किया गया था। शासन ने आगामी छह माह के लिए यह शुल्क महज 5,000 रुपये निर्धारित कर दिया है। जबकि, सामान्य तौर पर बैनामा कराने पर संपत्ति के सर्किल रेट के अनुसार लोगों को पांच प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और दो प्रतिशत विकास शुल्क अदा करना पड़ जाता है। नई व्यवस्था के तहत लोगों को भारी भरकम स्टांप ड्यूटी अदा करने से बचने का मौका मिला है। इस नई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए जनपद के सभी छह सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में लोगों की खूब भीड़ जमा हो रही है। तीन दिन में ही 200 लोग अपने रक्त संबंधियों को संपत्तियों का हस्तांतरण कर चुके हैं।
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गिफ्ट डीड का इन्हें मिलेगा लाभ
झांसी। शासन की नई व्यवस्था का लाभ सिर्फ रक्त संबंधियों के बीच होने वाले दान पत्रों पर ही मिलेगा। ये दान पत्र पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन तथा पुत्र-पुत्री की संतान के नाम सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकृत कराए जा सकते हैं।
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शासन की नई व्यवस्था का लाभ रक्त संबंधियों के बीच होनी अचल संपत्तियों की गिफ्ट डीड पर ही दिया जा रहा है। यह व्यवस्था आगामी छह माह के लिए ही लागू की गई है।
- प्रवीण सिंह, एआईजी - स्टांप