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टैक्स चोरी का माल पकड़ने पर अब जुर्माने के रूप में जमा करना होगा पूरा पैसा

Sun, 02 Jan 2022 01:00 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 02 Jan 2022 01:00 AM IST
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On catching goods of tax evasion, now full money will have to be deposited as fine
झांसी। वाणिज्य कर सचल दल द्वारा पकड़े जाने वाले माल पर पैसा जमा करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। व्यापारी अब माल छुड़वाने के बदले जो पैसा देगा, वह पूरी राशि जुर्माने के मद में जमा की जाएगी।
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अभी तक वाणिज्य कर सचल दल द्वारा किसी गाड़ी से टैक्स चोरी का माल पकड़ने पर व्यापारी को माल छुड़ाने के लिए टैक्स व जुर्माना अलग- अलग जमा करने पड़ते थे। अगर टैक्स की राशि ज्यादा होती थी तो व्यापारी उसका दस फीसदी जमा करके अपील कर सकता थे, लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। अब टैक्स चोरी का माल पकड़ने पर व्यापारी से पूरी राशि जुर्माने के रूप में ही जमा करवाई जाएगी। अगर व्यापारी ऐसी स्थिति में अपील करना चाहता है तो उसे जुर्माने की 25 फीसदी राशि पहले जमा करनी होगी। जोनल आयुक्त भानु प्रकाश ने बताया कि इस नए नियम को लागू कर दिया गया है।
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