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अब यातायात नियमों को तोड़ा तो होगी मुश्किल

Tue, 12 Jan 2016 12:46 AM IST
ब्यूरो
ब्यूरो Updated Tue, 12 Jan 2016 12:46 AM IST
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Now would be difficult to break traffic rules
झांसी। यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन अब भारी पड़ेगा। दूसरी बार यातायात नियम तोड़ने पर दोगुना जुर्माना अदा करना होगा। इसके बाद भी आदत में सुधार न होने पर ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन के रजिस्ट्रेशन से हाथ धोना पड़ेगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा पिछले तीन माह के दौरान काटे गए सभी चालानों का ब्योरा कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है।
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यातायात नियमों की सड़कों पर सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इससे दुर्घटनाएं भी खूब हो रही हैं। बावजूद, इसकी अनेदखी जारी है। परिवहन व पुलिस विभाग चालान काट कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। जबकि, वाहन चालक भी जुर्माना अदा कर एक बार फिर सड़कों को रौंदने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन, अब यह स्थिति नहीं रहेगी।
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इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा पिछले तीन माह के दौरान हुए सभी चालानों का ब्योरा विशेष साफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक चालान का कंप्यूटर में दर्ज सूची से मिलान किया जाएगा। इसके लिए केवल गाड़ी का नंबर कंप्यूटर में दर्ज करना होगा।
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पूर्व में हुए सभी चालानों का ब्योरा सामने आ जाएगा। दूसरी बार चालान होने पर परिवहन विभाग दोगुना जुर्माना वसूलेगा। इसके बाद भी सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति संवेदनशील न होने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा चालक को ड्राइविंग लाइसेंस से भी हाथ धोना पड़ेगा।

यह हैं जुर्माने की दरें
नियमों के उल्लंघन की प्रकृति - जुर्माना
वाहन प्रदूषण की जांच न होने पर-1,000
ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर-1,200
हेलमेट न पहनने पर-100
वाहन का बीमा न होने पर-800
वाहन का रजिस्ट्रेशन न होने पर-4,000
वाहन की फिटनेस न होने पर-4,000
वाहन का परमिट न होने पर-4,000
सीट बेल्ट लगाए बगैर चौपहिया चलाने पर-100

पुलिस नहीं देती सूचना
झांसी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग के अलावा पुलिस विभाग द्वारा भी वाहनों के चालान काटे जाते हैं। लेकिन, पुलिस द्वारा नियमित रूप से चालानों की सूचना परिवहन विभाग को नहीं दी जाती है। यदा - कदा ही सूचना विभाग को प्राप्त होती हैं।

जबकि, नियमानुसार सभी दुर्घटनाओं व यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों की सूचना परिवहन विभाग को दी जानी चाहिए। एआरटीओ आर के सिंह ने बताया कि उक्त व्यवस्था को प्रभावी बनाने को अब नियमित रूप से सूचना पुलिस से ली जाएगी, जिनका ब्योरा कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा।


तीन माह में हुए ढाई हजार चालान
झांसी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग द्वारा प्रतिमाह जिले में औसतन सात सौ से आठ सौ चालान काटे जाते हैं। बीते साल के अक्तूबर से दिसंबर माह तक विभाग द्वारा 248 चालान काटे गए हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में जुर्माना वसूला जा चुका है।
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