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कोई पात्र वंचित न रहे सस्ते अनाज से

Sun, 03 Jan 2016 01:13 AM IST
झांसी/ ब्यूरो
झांसी/ ब्यूरो Updated Sun, 03 Jan 2016 01:13 AM IST
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झांसी। जिला पूर्ति अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोई भी पात्र खाद्यान्न से वंचित न रहे। इसके वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। यह निर्देश उन्होंने सरकारी राशन विक्रेताओं की बैठक में दिए।
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शनिवार को जिला पूर्ति कार्यालय में आयोजित बैठक में डीएसओ ने कहा कि सभी दुकानों पर संबंधित लाभार्थियों की सूची चस्पा कर ली जाए। दो दिन के भीतर दुकान के रेट व स्टॉक बोर्ड नई योजना के तहत तैयार करा लिए जाएं। वितरण के अभिलेख व्यवस्थित रखे जाएं। लाभार्थियों को निर्धारित दर गेहूं दो रुपये व चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाए।
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पांच जनवरी से योजना के तहत अनाज का वितरण प्रारंभ किया जाना है। वितरण पर्यवेक्षण अधिकारियों की मौजूदगी में होगा। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। बैठक में पूर्ति निरीक्षक लक्ष्मीनारायण गुप्ता, गौरव माहेश्वरी व डॉली शर्मा, पूर्ति लिपिक दिलीप साहू व विकास अग्रवाल मौजूद रहे।
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कार्ड नहीं है तो रजिस्टर में दर्ज करें
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नगर की पांच लाख से अधिक आबादी को आच्छादित किया जाना है। बावजूद, अब तक कई पात्र योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं। जबकि, अपात्रों को शामिल करने के आरोप भी लग रहे हैं।


इसके लिए राशन की दुकानों पर रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें कार्ड न होने व किसी अपात्र के पास कार्ड होने की शिकायत दर्ज की जाएगी। आपत्तियों का निस्तारण इसी माह किया जाएगा।
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