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Jhansi News: नाबालिग के अपहरण में पांच साल की जेल, 13 साल पुरानी घटना में कोर्ट ने सुनाया फैसला
Thu, 22 Sep 2022 01:36 AM IST
झांसी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Published by: झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2022 01:36 AM IST
सार
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि नवाबाद थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 29 अगस्त 2009 को उसकी 17 साल की पुत्री मां के साथ घर के बाहर थी। इसी दरम्यान ग्राम दिनारा निवासी सोनू जाटव उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर भगा ले गया था।
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अदालत।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
अपर सत्र न्यायाधीश विकास नागर की अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में अभियुक्त को पांच साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने 13 साल पुरानी घटना में फैसला सुनाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि नवाबाद थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 29 अगस्त 2009 को उसकी 17 साल की पुत्री मां के साथ घर के बाहर थी। इसी दरम्यान ग्राम दिनारा निवासी सोनू जाटव उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर भगा ले गया था।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त सोनू जाटव को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि नवाबाद थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 29 अगस्त 2009 को उसकी 17 साल की पुत्री मां के साथ घर के बाहर थी। इसी दरम्यान ग्राम दिनारा निवासी सोनू जाटव उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर भगा ले गया था।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त सोनू जाटव को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई।
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