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Jhansi: जनपद में 28 फरवरी तक धरना-प्रदर्शन पर रोक, प्रशासन ने लागू की धारा-163

Tue, 20 Jan 2026 12:54 PM IST
दीपक महाजन अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Tue, 20 Jan 2026 12:54 PM IST
सार

धारा-163 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा जरूरी सेवा संबंधी प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाजी नहीं करेगा। 

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Jhansi: Protests and demonstrations banned in the district till February 28
जिलाधिकारी कार्यालय, झांसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जनपद में 28 फरवरी तक धारा-163 लागू रहेगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन शिवप्रताप शुक्ल ने बताया कि विगत वर्षों की तरह गणतंत्र दिवस, वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शब-ए-बरात और महाशिवरात्रि आदि स्थानीय पर्व और सामयिक एवं प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं।
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इसके मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। इन मौकों पर स्वार्थी तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती हैं, जिससे शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। निर्देश दिए कि धारा-163 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा जरूरी सेवा संबंधी प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाजी नहीं करेगा। 
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