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Jhansi: जनपद में 28 फरवरी तक धरना-प्रदर्शन पर रोक, प्रशासन ने लागू की धारा-163
Tue, 20 Jan 2026 12:54 PM IST
दीपक महाजन
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Tue, 20 Jan 2026 12:54 PM IST
सार
धारा-163 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा जरूरी सेवा संबंधी प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाजी नहीं करेगा।
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जिलाधिकारी कार्यालय, झांसी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जनपद में 28 फरवरी तक धारा-163 लागू रहेगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन शिवप्रताप शुक्ल ने बताया कि विगत वर्षों की तरह गणतंत्र दिवस, वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शब-ए-बरात और महाशिवरात्रि आदि स्थानीय पर्व और सामयिक एवं प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं।
इसके मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। इन मौकों पर स्वार्थी तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती हैं, जिससे शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। निर्देश दिए कि धारा-163 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा जरूरी सेवा संबंधी प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाजी नहीं करेगा।
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इसके मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। इन मौकों पर स्वार्थी तत्वों द्वारा अनुचित लाभ के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती हैं, जिससे शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। निर्देश दिए कि धारा-163 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा जरूरी सेवा संबंधी प्रतिष्ठानों के आसपास हड़ताल, धरना, घेराव और नारेबाजी नहीं करेगा।
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