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झांसी: भ्रामक विज्ञापन देने पर कंपनी और वेबसाइट को प्रतिपूर्ति देने का आदेश, 700 कैशबैक की जगह दिए थे 500
Tue, 18 Nov 2025 01:11 PM IST
दीपक महाजन
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Tue, 18 Nov 2025 01:11 PM IST
सार
आयोग के अध्यक्ष अमरपाल सिंह व सदस्य देवेश अग्निहोत्री व ज्योति प्रभा नैन ने मूल राशि 695, मानसिक क्षति के दो हजार रुपये, आर्थिक क्षति के दो हजार व वाद व्यय के रूप में 5500 रुपये क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश दिए।
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उपभोक्ता न्यायालय, झांसी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
चार साल पहले भ्रामक दावा कर कैशबैक राशि 700 के स्थान पर केवल पांच रुपये देने पर विज्ञापन देने वाली वेबसाइट और गैस एजेंसी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है।
शहर के ताज कंपाउंड में रहने वाले शहबाज खान ने चार साल पहले जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की थी। उल्लेख किया था कि हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पटना ने 10 जून 2021 को पेटीएम वन 97 वेबसाइट नोएडा पर विज्ञापन जारी किया था। लिखा था कि 119 रुपये में खरीदें 819 रुपये का गैस सिलिंडर, पेटीएम वन के माध्यम से यह ऑफर 31 मार्च तक वैध था। इससे पहले ही शहबाज ने 29 मार्च को 853 रुपये का सिलिंडर बुक किया था। 700 रुपये का कैशबैक मिलना था लेकिन मिला मात्र पांच रुपये।
इस मामले को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गंभीर माना। आयोग ने इसे अनैतिक व्यापार व्यवहार एवं उपभोक्ता का शोषण माना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 89 के तहत मिथ्या व भ्रामक विज्ञापन के तहत कार्रवाई की। आयोग के अध्यक्ष अमरपाल सिंह व सदस्य देवेश अग्निहोत्री व ज्योति प्रभा नैन ने मूल राशि 695, मानसिक क्षति के दो हजार रुपये, आर्थिक क्षति के दो हजार व वाद व्यय के रूप में 5500 रुपये क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश दिए।
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शहर के ताज कंपाउंड में रहने वाले शहबाज खान ने चार साल पहले जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की थी। उल्लेख किया था कि हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पटना ने 10 जून 2021 को पेटीएम वन 97 वेबसाइट नोएडा पर विज्ञापन जारी किया था। लिखा था कि 119 रुपये में खरीदें 819 रुपये का गैस सिलिंडर, पेटीएम वन के माध्यम से यह ऑफर 31 मार्च तक वैध था। इससे पहले ही शहबाज ने 29 मार्च को 853 रुपये का सिलिंडर बुक किया था। 700 रुपये का कैशबैक मिलना था लेकिन मिला मात्र पांच रुपये।
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इस मामले को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गंभीर माना। आयोग ने इसे अनैतिक व्यापार व्यवहार एवं उपभोक्ता का शोषण माना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 89 के तहत मिथ्या व भ्रामक विज्ञापन के तहत कार्रवाई की। आयोग के अध्यक्ष अमरपाल सिंह व सदस्य देवेश अग्निहोत्री व ज्योति प्रभा नैन ने मूल राशि 695, मानसिक क्षति के दो हजार रुपये, आर्थिक क्षति के दो हजार व वाद व्यय के रूप में 5500 रुपये क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश दिए।
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