फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Jhansi: Order to compensate company and website for giving misleading advertisement

झांसी: भ्रामक विज्ञापन देने पर कंपनी और वेबसाइट को प्रतिपूर्ति देने का आदेश, 700 कैशबैक की जगह दिए थे 500

Tue, 18 Nov 2025 01:11 PM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी Published by: दीपक महाजन Updated Tue, 18 Nov 2025 01:11 PM IST
सार

आयोग के अध्यक्ष अमरपाल सिंह व सदस्य देवेश अग्निहोत्री व ज्योति प्रभा नैन ने मूल राशि 695, मानसिक क्षति के दो हजार रुपये, आर्थिक क्षति के दो हजार व वाद व्यय के रूप में 5500 रुपये क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश दिए।

विज्ञापन
Jhansi: Order to compensate company and website for giving misleading advertisement
उपभोक्ता न्यायालय, झांसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चार साल पहले भ्रामक दावा कर कैशबैक राशि 700 के स्थान पर केवल पांच रुपये देने पर विज्ञापन देने वाली वेबसाइट और गैस एजेंसी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने प्रतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


शहर के ताज कंपाउंड में रहने वाले शहबाज खान ने चार साल पहले जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की थी। उल्लेख किया था कि हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पटना ने 10 जून 2021 को पेटीएम वन 97 वेबसाइट नोएडा पर विज्ञापन जारी किया था। लिखा था कि 119 रुपये में खरीदें 819 रुपये का गैस सिलिंडर, पेटीएम वन के माध्यम से यह ऑफर 31 मार्च तक वैध था। इससे पहले ही शहबाज ने 29 मार्च को 853 रुपये का सिलिंडर बुक किया था। 700 रुपये का कैशबैक मिलना था लेकिन मिला मात्र पांच रुपये।
विज्ञापन


इस मामले को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गंभीर माना। आयोग ने इसे अनैतिक व्यापार व्यवहार एवं उपभोक्ता का शोषण माना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 89 के तहत मिथ्या व भ्रामक विज्ञापन के तहत कार्रवाई की। आयोग के अध्यक्ष अमरपाल सिंह व सदस्य देवेश अग्निहोत्री व ज्योति प्रभा नैन ने मूल राशि 695, मानसिक क्षति के दो हजार रुपये, आर्थिक क्षति के दो हजार व वाद व्यय के रूप में 5500 रुपये क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed