{"_id":"6a2d000d0e2921ad940b82c3","slug":"jhansi-convicted-of-molesting-a-minor-sentenced-to-three-years-under-the-pocso-act-2026-06-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhansi: नाबालिग से छेड़छाड़ में दोष सिद्ध, पॉक्सो में तीन साल की सजा, गरौठा थाना क्षेत्र का है दोषी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhansi: नाबालिग से छेड़छाड़ में दोष सिद्ध, पॉक्सो में तीन साल की सजा, गरौठा थाना क्षेत्र का है दोषी
Sat, 13 Jun 2026 12:30 PM IST
दीपक महाजन
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
अमर उजाला नेटवर्क, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Sat, 13 Jun 2026 12:30 PM IST
सार
अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने उसे पॉक्सो एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई। छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
कोर्ट का आदेश।
- फोटो : अमर उजाला।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
गरौठा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रक्खू नाई पर नाबालिग से छेड़छाड़ का दोष सिद्ध हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने उसे पॉक्सो एक्ट में तीन साल की सजा सुनाई। छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गरौठा थाने में पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर बताया था कि तीन सितंबर 2020 को उसकी 14 साल की नाबालिग पुत्री खेत पर काम कर रही थी। तभी रक्खू नाई भी वहां पहुंच गया और उसकी बेटी से अश्लील हरकतें करने लगा। इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी। पीड़िता का पिता रक्खू के घर उलाहना देने पहुंचा। तो आरोपी ने गाली-गलौज कर बेटी को उठाकर ले जाने व पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने सात सितंबर 2020 को रक्खू के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 354(ए), पॉक्सो और एससीएसटी एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास और धारा 323 में एक साल की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास काटने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
गरौठा थाने में पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर बताया था कि तीन सितंबर 2020 को उसकी 14 साल की नाबालिग पुत्री खेत पर काम कर रही थी। तभी रक्खू नाई भी वहां पहुंच गया और उसकी बेटी से अश्लील हरकतें करने लगा। इसकी जानकारी पीड़िता ने अपने पिता को दी। पीड़िता का पिता रक्खू के घर उलाहना देने पहुंचा। तो आरोपी ने गाली-गलौज कर बेटी को उठाकर ले जाने व पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
पुलिस ने सात सितंबर 2020 को रक्खू के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 354(ए), पॉक्सो और एससीएसटी एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास और धारा 323 में एक साल की सजा व एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास काटने की सजा सुनाई।
विज्ञापन