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गांवों में निर्माण पर कराना होगा नक्शा पास
ब्यूरो/ अमर उजाला
Updated Wed, 15 Jul 2015 01:08 AM IST
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झांसी। आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। इस व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने की तैयारियां जारी हैं। जल्द ही इसके लिए आम जनमानस से आपत्तियां मांगी जाएंगी।
झांसी विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले क्षेत्र में भवन निर्माण पर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने की बाध्यता है। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण पर जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। इसके लिए पंचायत को निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। हालांकि, यह प्रस्ताव पूर्व में जिला पंचायत बोर्ड द्वारा पारित किया जा चुका है। लेकिन, तब इसमें नगर निगम /नगर पालिका की सीमा से इतर मानचित्र पास कराने की बाध्यता रखी गई थी। इस निर्णय पर प्राधिकरण द्वारा आपत्ति जताने के बाद इसमें बदलाव कर दिया गया है। जल्द ही जिला पंचायत द्वारा आम जनमानस से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण कर इस पर मंडलायुक्त की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद गजट प्रकाशित होने पर व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
इन पर नहीं होगा लागू
झांसी। मानचित्र पास कराने की यह व्यवस्था कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के निजी आवास /कृषि कार्य के लिए बनाए जाने वाले 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिला तक ऊंचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी। लेकिन, उक्त निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व जिला पंचायत को लिखित सूचना जरूर देनी होगी।
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यह अदा करना होगा शुल्क
झांसी। आवासीय व शैक्षणिक भवन के लिए 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर को हिसाब से जिला पंचायत को शुल्क अदा करना होगा। जबकि, व्यावसायिक भवन के लिए यह दर 50 रुपये प्रति वर्गमीटर रहेगी।
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झांसी विकास प्राधिकरण के दायरे में आने वाले क्षेत्र में भवन निर्माण पर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने की बाध्यता है। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण पर जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। इसके लिए पंचायत को निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। हालांकि, यह प्रस्ताव पूर्व में जिला पंचायत बोर्ड द्वारा पारित किया जा चुका है। लेकिन, तब इसमें नगर निगम /नगर पालिका की सीमा से इतर मानचित्र पास कराने की बाध्यता रखी गई थी। इस निर्णय पर प्राधिकरण द्वारा आपत्ति जताने के बाद इसमें बदलाव कर दिया गया है। जल्द ही जिला पंचायत द्वारा आम जनमानस से आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण कर इस पर मंडलायुक्त की स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद गजट प्रकाशित होने पर व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
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इन पर नहीं होगा लागू
झांसी। मानचित्र पास कराने की यह व्यवस्था कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के निजी आवास /कृषि कार्य के लिए बनाए जाने वाले 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिला तक ऊंचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होगी। लेकिन, उक्त निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व जिला पंचायत को लिखित सूचना जरूर देनी होगी।
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यह अदा करना होगा शुल्क
झांसी। आवासीय व शैक्षणिक भवन के लिए 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर को हिसाब से जिला पंचायत को शुल्क अदा करना होगा। जबकि, व्यावसायिक भवन के लिए यह दर 50 रुपये प्रति वर्गमीटर रहेगी।