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अपहरण में चार को आजीवन कारावास, एक को सात साल की जेल
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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) विमल प्रकाश आर्य की अदालत ने अपहरण के मामले के चार आरोपियों को आजीवन कारावास व एक को सात साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी पर अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष दोहरे ने बताया कि थाना गुरसराय के ग्राम गढ़बई निवासी जगदीश सहाय ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 अक्तूबर 2012 की रात उसके छोटे भाई गुलाब सिंह व हरिश्चंद्र ट्यूबवेल पर सो रहे थे। इसी दरम्यान विपक्षी आए और उसके छोटे भाई गुलाब सिंह को डरा-धमकाकर अपने साथ ले गए। इसी दरम्यान हरिश्चंद्र जाग गया और उसने शोर मचाया, लेकिन तब तक विपक्षी गुलाब सिंह को अपने साथ ले जा चुके थे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जबकि, घटना के कुछ समय बाद अपह्त को बरामद कर लिया गया।
अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त थाना एरच के ग्राम ऐहरौरा निवासी पप्पू महाराज उर्फ श्रीराम, श्यामसुंदर मिश्रा, अनुज उर्फ अंजू मिश्रा व रामकुमार पिपरैया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जबकि, एक अन्य अभियुक्त ग्राम गौंती निवासी बृजकिशोर यादव उर्फ चिंटू को सात साल जेल की सजा सुनाई। 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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वादी के खिलाफ भी दर्ज होगा मुकदमा
झांसी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष दोहरे ने बताया कि अदालत ने इस मामले के वादी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वादी इस मामले का गवाह भी है। उसने न्यायालय के समक्ष सही तथ्य नहीं रखे। साथ ही अभियुक्तों को बचाने के लिए झूठा सशपथ बयान भी दिया। इस पर उसके खिलाफ मुकदमे का आदेश किया गया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष दोहरे ने बताया कि थाना गुरसराय के ग्राम गढ़बई निवासी जगदीश सहाय ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 अक्तूबर 2012 की रात उसके छोटे भाई गुलाब सिंह व हरिश्चंद्र ट्यूबवेल पर सो रहे थे। इसी दरम्यान विपक्षी आए और उसके छोटे भाई गुलाब सिंह को डरा-धमकाकर अपने साथ ले गए। इसी दरम्यान हरिश्चंद्र जाग गया और उसने शोर मचाया, लेकिन तब तक विपक्षी गुलाब सिंह को अपने साथ ले जा चुके थे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जबकि, घटना के कुछ समय बाद अपह्त को बरामद कर लिया गया।
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अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त थाना एरच के ग्राम ऐहरौरा निवासी पप्पू महाराज उर्फ श्रीराम, श्यामसुंदर मिश्रा, अनुज उर्फ अंजू मिश्रा व रामकुमार पिपरैया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जबकि, एक अन्य अभियुक्त ग्राम गौंती निवासी बृजकिशोर यादव उर्फ चिंटू को सात साल जेल की सजा सुनाई। 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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वादी के खिलाफ भी दर्ज होगा मुकदमा
झांसी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष दोहरे ने बताया कि अदालत ने इस मामले के वादी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वादी इस मामले का गवाह भी है। उसने न्यायालय के समक्ष सही तथ्य नहीं रखे। साथ ही अभियुक्तों को बचाने के लिए झूठा सशपथ बयान भी दिया। इस पर उसके खिलाफ मुकदमे का आदेश किया गया है।