फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   In the case of raping a teenage girl, the culprit gets seven years' imprisonment

Jhansi News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को सात साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

Sun, 01 Dec 2024 01:18 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Dec 2024 01:18 AM IST
विज्ञापन
In the case of raping a teenage girl, the culprit gets seven years' imprisonment

विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी के न्यायालय ने सात साल की सज़ा सुनाई। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिया ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि उसकी नातिन (उम्र 16 वर्ष) की शादी के लिए अर्जुन उर्फ बल्लू जाटव को देखा था, लेकिन घर पसंद न आने के कारण शादी तय नहीं की थी। 12 जुलाई 2016 को उसकी नातिन मंदिर जाने की कहकर घर से अपने साथ जेवरात एवं नगदी लेकर चली गई। शाम तक पता न चलने पर विश्वविद्यालय चौकी पर गुमशुदगी की सूचना दी। अर्जुन और उसके परिजन भी घर से लापता हैं।
विज्ञापन




बाद में पता चलने पर उन्होंने किशोरी से बातचीत की तो उसने बताया कि वह अर्जुन के साथ है लेकिन उसे जबरदस्ती रोके हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर, 31 जुलाई 2016 को थाना नवाबाद में अर्जुन उर्फ बल्लू जाटव, प्रेमबाई, मुकेश जाटव, अनीता, मोहनलाल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के बाद अभियुक्त अर्जुन निवासी-सिलरा करेरा, जिला शिवपुरी पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर अर्जुन को सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed