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ग्राम पंचायतों को भी देना होगा वाणिज्यकर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 16 Oct 2016 12:10 AM IST
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- फोटो : demo
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ग्राम पंचायतों को भी अनिवार्य रूप से वाणिज्यकर जमा करना होगा। ग्राम पंचायतों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए मंडलायुक्त ने वाणिज्यकर अफसरों को टैक्स डिडक्शन नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं।
मंडल में तेरह सौ से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें अभी 110 ग्राम पंचायतों ने ही वाणिज्य कर विभाग से टीडीएस नंबर ले रखा है। जबकि सभी ग्राम पंचायतों पर नियम लागू है कि वह जो भी खरीद या काम करें, उसके भुगतान में चार फीसदी की कटौती कर वाणिज्यकर के रूप में जमा करें। इस कारण मंडलायुक्त ने वाणिज्यकर अफसरों को एक हजार ग्राम पंचायतों को जल्द से जल्द से टीडीएस नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि राजस्व की प्राप्ति हो सके। वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन मेवालाल गुप्ता ने बताया कि ग्राम पंचायतों को टीडीएस नंबर जारी करने के लिए खंड अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है।
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मंडल में तेरह सौ से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें अभी 110 ग्राम पंचायतों ने ही वाणिज्य कर विभाग से टीडीएस नंबर ले रखा है। जबकि सभी ग्राम पंचायतों पर नियम लागू है कि वह जो भी खरीद या काम करें, उसके भुगतान में चार फीसदी की कटौती कर वाणिज्यकर के रूप में जमा करें। इस कारण मंडलायुक्त ने वाणिज्यकर अफसरों को एक हजार ग्राम पंचायतों को जल्द से जल्द से टीडीएस नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि राजस्व की प्राप्ति हो सके। वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन मेवालाल गुप्ता ने बताया कि ग्राम पंचायतों को टीडीएस नंबर जारी करने के लिए खंड अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है।
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