{"_id":"629e4932c4494976a12134fb","slug":"four-four-year-jail-for-four-thieves-jhansi-news-jhs222291812","type":"story","status":"publish","title_hn":"चार चोरों को चार-चार साल की जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चार चोरों को चार-चार साल की जेल
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्य की अदालत ने चोरी की दो अलग-अलग घटनाओं में आरोप सिद्ध होने पर चार अभियुक्तों को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि थाना पूंछ के ग्राम अमरोख निवासी आबिद हुसैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 29 नवंबर 2017 की रात उसके घर के एक कमरे में रखा डीजे का सामान, चार मशीनें, एक मिक्सर व अन्य सामग्री चोर ले गए थे। वहीं, ग्राम खकल निवासी प्रमोद कुमार ने 10 फरवरी 2018 को अज्ञात चोरों के खिलाफ घर में खड़ी बाइक व अन्य सामान चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों मामलों की पड़ताल में समथर के ग्राम महुआ खेड़ा निवासी भूपेंद्र राजपूत, आनंद उर्फ अंकुश, आशीष अहिरवार व प्रेमनगर निवासी सोनू अहिरवार के नाम सामने आए थे।
पुलिस की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों मामलों में अभियुक्तों को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा चार-चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विवेचकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
झांसी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने इन दोनों मुकदमों के विवेचक उप निरीक्षक मुजम्मिल हुसैन व उप निरीक्षक करन सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोनों ही विवेचकों ने चोरी के इन मामलों में एक अन्य युवक को भी आरोपी बनाया था, जबकि उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई थी। साथ ही किसी भी अभियुक्त ने घटना में उस युवक के शामिल होने के संबंध मेें कोई कथन भी नहीं दिया। इस पर अदालत ने विवेचकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि थाना पूंछ के ग्राम अमरोख निवासी आबिद हुसैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 29 नवंबर 2017 की रात उसके घर के एक कमरे में रखा डीजे का सामान, चार मशीनें, एक मिक्सर व अन्य सामग्री चोर ले गए थे। वहीं, ग्राम खकल निवासी प्रमोद कुमार ने 10 फरवरी 2018 को अज्ञात चोरों के खिलाफ घर में खड़ी बाइक व अन्य सामान चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों मामलों की पड़ताल में समथर के ग्राम महुआ खेड़ा निवासी भूपेंद्र राजपूत, आनंद उर्फ अंकुश, आशीष अहिरवार व प्रेमनगर निवासी सोनू अहिरवार के नाम सामने आए थे।
विज्ञापन
पुलिस की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों मामलों में अभियुक्तों को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा चार-चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विवेचकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
झांसी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि अदालत ने इन दोनों मुकदमों के विवेचक उप निरीक्षक मुजम्मिल हुसैन व उप निरीक्षक करन सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोनों ही विवेचकों ने चोरी के इन मामलों में एक अन्य युवक को भी आरोपी बनाया था, जबकि उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई थी। साथ ही किसी भी अभियुक्त ने घटना में उस युवक के शामिल होने के संबंध मेें कोई कथन भी नहीं दिया। इस पर अदालत ने विवेचकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।