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Jhansi News: मारपीट के मामले में चार सगे भाइयों को पांच-पांच साल की जेल

Wed, 13 Mar 2024 02:55 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 13 Mar 2024 02:55 AM IST
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Five years jail to four brothers in assault case
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) धीरेंद्र कुमार तृतीय की अदालत ने मारपीट का आरोप सिद्ध होने पर चार सगे भाइयों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय ने दस साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है।
विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि अलीगोल खिड़की अंदर कोरियों के मंदिर के पास निवासी राकेश कुमार ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि पांच नवंबर 2013 को रात तकरीबन साढ़े आठ बजे वह अपने चाचा जानकी प्रसाद के घर पर था। वहां चाचा-चाची और उनके बेटों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। इसी दरम्यान पड़ोस में रहने वाले चार सगे भाई चंद्रकिशोर कोरी, शैलेंद्र, बृजकिशोर व पवन कुमार कोरी हाथों में तलवार लेकर घर में घुस आए। उन्होंने आंखों में मिर्च झोंककर तलवारों से हमला बोल दिया। घटना में चाचा जानकी प्रसाद, चाची सतीबाई, चचेरे भाई उमेश व जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। चीख-पुकार सुनकर आस-पास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए थे। इस पर विपक्षी तलवारों को लहराते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त चंद्रकिशोर, पवन, बृजकिशोर व शैलेंद्र को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्तों को 10-10 दिन का कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। न्यायालय ने अभियुक्तों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई।
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