{"_id":"5d6c2b0a8ebc3e93a6299075","slug":"fine-seems-affected-jhansi-news-jhs1471067134","type":"story","status":"publish","title_hn":"जुर्माना बढ़ा, चालकों पर नहीं दिखा असर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जुर्माना बढ़ा, चालकों पर नहीं दिखा असर
विज्ञापन
जुर्माना बढ़ा, चालकों पर नहीं दिखा असर
झांसी। यातायात नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसकी नई दरें भले ही एक सितंबर से लागू हो गईं हो, लेकिन पहले दिन ही चालक यातायात नियमों को तोड़ते नजर आए। सड़कों पर इक्का - दुक्का वाहन सवार ही हेलमेट पहने नजर आए। इसके अलावा स्पीड पर भी नियंत्रण देखने को नहीं मिला।
एक सितंबर से संशोधित मोटरयान अधिनियम 2019 प्रभावी हो गया है। परिवहन विभाग भी तैयारियों को अपडेट करने में जुट गया है। सॉफ्टवेयर के अपडेट होते ही पुलिस और परिवहन विभाग की मदद से जिले भर में निगरानी का शिकंजा कसा जाएगा। बगैर हेलमेट से लेकर तेज रफ्तार, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, वजन लादने समेत ओवर स्पीड, वाहन के अभिलेखों में कमी आदि पर दो गुना से दस गुना तक बढ़े जुर्माने का दंड भुगतना पड़ेगा।
पहले दिन इस नए नियम की सख्ती का असर देखने को नहीं मिला। शहर भर की सड़कों पर वाहन चालक संजीदा नजर नहीं आए। हम नहीं सुधरेंगे के तर्ज पर रविवार को अधिकांश दोपहिया वाहन चालक बिना हेमलेट फर्राटा भरते नजर आए। सीओ सिटी जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग के दौैरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों से नए दरों का जुर्माना किया जाएगा।
विज्ञापन
यह लगेगा जुर्माना
.................................................
- सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000
- हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 व तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
- एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार तक जुर्माना
- बगैर ड्राइविग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना
- लाइसेंस रद होने बावजूद वाहन चलाने पर 10 हजार
- ओवरस्पीड पर 2000 जुर्माना
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना
- शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार जुर्माना, लाइसेंस निलंबित भी होगा।
- वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 5000 रुपये
- बगैर इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना
- नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार जुर्माना और तीन वर्ष की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद, और गाड़ी के मालिक व नाबालिग के अभिभावक भी दोषी माने जाएंगे
विज्ञापन
झांसी। यातायात नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसकी नई दरें भले ही एक सितंबर से लागू हो गईं हो, लेकिन पहले दिन ही चालक यातायात नियमों को तोड़ते नजर आए। सड़कों पर इक्का - दुक्का वाहन सवार ही हेलमेट पहने नजर आए। इसके अलावा स्पीड पर भी नियंत्रण देखने को नहीं मिला।
एक सितंबर से संशोधित मोटरयान अधिनियम 2019 प्रभावी हो गया है। परिवहन विभाग भी तैयारियों को अपडेट करने में जुट गया है। सॉफ्टवेयर के अपडेट होते ही पुलिस और परिवहन विभाग की मदद से जिले भर में निगरानी का शिकंजा कसा जाएगा। बगैर हेलमेट से लेकर तेज रफ्तार, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, वजन लादने समेत ओवर स्पीड, वाहन के अभिलेखों में कमी आदि पर दो गुना से दस गुना तक बढ़े जुर्माने का दंड भुगतना पड़ेगा।
विज्ञापन
पहले दिन इस नए नियम की सख्ती का असर देखने को नहीं मिला। शहर भर की सड़कों पर वाहन चालक संजीदा नजर नहीं आए। हम नहीं सुधरेंगे के तर्ज पर रविवार को अधिकांश दोपहिया वाहन चालक बिना हेमलेट फर्राटा भरते नजर आए। सीओ सिटी जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। चेकिंग के दौैरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों से नए दरों का जुर्माना किया जाएगा।
विज्ञापन
यह लगेगा जुर्माना
.................................................
- सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000
- हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 व तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
- एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार तक जुर्माना
- बगैर ड्राइविग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना
- लाइसेंस रद होने बावजूद वाहन चलाने पर 10 हजार
- ओवरस्पीड पर 2000 जुर्माना
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना
- शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार जुर्माना, लाइसेंस निलंबित भी होगा।
- वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 5000 रुपये
- बगैर इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना
- नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार जुर्माना और तीन वर्ष की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद, और गाड़ी के मालिक व नाबालिग के अभिभावक भी दोषी माने जाएंगे