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शहरी क्षेत्र के प्रत्येक दुकानदार को चुकाना होगा यूजर चार्ज

Thu, 27 Oct 2022 11:28 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Oct 2022 11:28 PM IST
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Every shopkeeper in urban area will have to pay user charge
झांसी। नए नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के मुताबिक हर दुकानदार अब यूजर चार्ज के दायरे में होगा। हर दुकानदार को 60-90 रुपये तक यूजर चार्ज देना होगा। नई नियमावली में फेरी वाले, ठेला, खोमचे समेत खाद्यान्न वैन चलाने वालों से भी हर माह यूजर चार्ज लिया जाएगा। आवासीय भवनों के लिए चार अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं।
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महानगर को साफ-सुथरा रखने के लिए सरकार ने कूड़ा प्रबंधन की रणनीति बनाई है। इसके तहत नई ठोस अपशिष्ट नियमावली तैयार कराई गई है। इसके दायरे में सड़क पटरी दुकानदारों से लेकर वह सभी प्रतिष्ठान शामिल किए गए जहां से कूड़ा निकलता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से श्रेणी वार 35 से 200 रुपये तक यूजर चार्ज लिया जाना है। आवासीय भवनों के लिए भी अलग-अलग श्रेणियां तय की गई हैं। निगम अफसरों के मुताबिक छह लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले घरों से 40 रुपये एवं छह लाख से कम आबादी वाले शहरों से 35 रुपये यूजर चार्ज वसूला जाएगा।
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कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज भी वर्ग फीट के आधार पर तय होगी। इसमें 500 -2000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले घरों के लिए चार स्लैब बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत 50, 75, 80 एवं 100 रुपये प्रतिमाह यूजर चार्ज वसूला जाएगा। नई ठोस अपशिष्ट नियमावली के जल्द ही लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, नगर आयुक्त पुलकित गर्ग का कहना है अभी एक समान दर से यूजर चार्ज लिया जा रहा है।
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