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मारपीट में दो दंपतियों को चार साल की जेल

Sat, 11 Jun 2016 12:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 11 Jun 2016 12:41 AM IST
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To four years in prison for assaulting two couples
court disition, jhansi news - फोटो : demo
झांसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या एक अभिषेक कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मारपीट के 15 साल पुराने मामले में दो दंपतियों को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई।
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थाना चिरगांव के ग्राम दबरा बुजुर्ग निवासी मंगलदास प्रजापति ने अदालत को बताया था कि पांच फरवरी 2000 को वह अपने लड़के मनीराम के साथ खेत में पानी दे रहा था। इसी दरम्यान गांव का रहने वाला प्यारेलाल तथा उसके दो पुत्र घनश्याम व राजेंद्र आए और पानी देने से मना करने लगे।
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उन्होंने गालियां देते हुए हमला बोल दिया। वह दोनों किसी तरह जान बचाकर भागे। बाद में जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे, इसी समय प्यारेलाल, घनश्याम व उसकी पत्नी लक्ष्मी तथा राजेंद्र व उसकी पत्नी पार्वती ने घेर कर मारा।
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अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद घनश्याम, लक्ष्मी, राजेंद्र व पार्वती को धारा 325 में चार-चार साल, 323 में छह-छह माह व 504 में एक-एक साल जेल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी राजपाल कैथल ने की।
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